तब्लीगी जमात मामले: "सुनवाई में कोई बाधा नहीं होगी": इलाहाबाद हाईकोर्ट में यूपी सरकार ने मामले में पूरी ईमानदारी से मदद करने का आश्वासन दिया

LiveLaw News Network

6 Sep 2021 4:19 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया कि वह तब्लीगी जमात के मामलों की सुनवाई में कोई बाधा नहीं पैदा करेगी और अदालत को मामलों में पूरी ईमानदारी से मदद की जाएगी।

    उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यह आश्वासन कुछ दिनों बाद आया है जब न्यायालय द्वारा मामले में निर्देशित हलफनामा पेश करने में सरकार के विफल रहने, अदालत के आदेशों के बारे में पुलिस अधिकारियों को सूचित करने में लापरवाही बरतने और सुनवाई की शुरुआत में बाधा उत्पन्न करने के लिए उसके वकीलों की भारी आलोचना की गई थी।

    न्यायमूर्ति अजय भनोट की खंडपीठ ने इन परिस्थितियों को देखते हुए न्यायिक प्रक्रिया में वादियों के विश्वास को बनाए रखने, सुनवाई में आने वाली बाधाओं को दूर करने और राज्य को अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की।

    न्यायालय के आदेश के अनुसरण में कैमरे के समक्ष हुई कार्यवाही में, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, विधिक सदस्य, विधि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ खुद पेश हुए और कहा कि राज्य सरकार न्यायालय की चिंताओं से अवगत है और वह जवाबदेही के सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है।

    अदालत के समक्ष कुछ गोपनीय दस्तावेज भी पेश किए गए जो सरकारी प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं और अदालत के समक्ष राज्य की ओर से दिए गए बयान की ईमानदारी को भी प्रमाणित करते हैं। कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार की ओर से उचित कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

    न्यायालय ने कहा,

    "एक बार जब सरकार को मामले की जानकारी हो जाती है, तो अदालत कुछ भी कहना उचित नहीं समझती है जो राज्य के कानूनी विवेक को बाधित कर सकती है। न्यायालय में सरकार की ओर से उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए बयानों में सर्वोच्च पवित्रता और बहुत महत्व दिया जाता है।"

    कोर्ट ने इस प्रकार 25 तब्लीगी जमात सदस्यों द्वारा दायर 482 सीआरपीसी आवेदन पर सुनवाई करते हुए आईपीसी, महामारी रोग अधिनियम, 1897 और विदेशियों अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत और पिछले साल COVID फैलाने के लिए दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में तब्लीगी जमात गतिविधियों में उनकी कथित संलिप्तता के लिए दो अलग-अलग चार्जशीट के खिलाफ निर्देश दिया।

    इस मामले ने कुछ तात्कालिकता हासिल कर ली क्योंकि अधिकांश आवेदक विदेशी हैं और इसलिए, तब्लीगी जमात से संबंधित मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध को देखते हुए कोर्ट ने दो मामलों (482 सीआरपीसी के तहत दायर) को जोड़ा और उन्हें सुनना शुरू किया।

    हालांकि, जैसा कि न्यायालय ने दर्ज किया है कि मामले की सुनवाई में कुछ बाधाएं पैदा हुईं और राज्य से सहायता और जवाबदेही की कमी है और इससे सुनवाई में देरी कर रहा है।

    कोर्ट ने कहा,

    "इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया में वादियों के विश्वास को बनाए रखने सुनवाई में बाधाओं को दूर करने और राज्य को अपने कार्यों और गलती के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए अधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता है।"

    न्यायालय ने यह भी नोट किया कि राज्य के रुख को स्पष्ट करने के लिए प्रमुख सचिव/विधिक स्मरणकर्ता, विधि विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश देने के लिए मजबूर किया गया, यह देखते हुए कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आवश्यक के अनुसार अदालत में अधिकारियों या अन्य पक्षों को समन किया जा रहा है।

    न्यायालय ने महत्वपूर्ण रूप से अधिकारियों को बुलाने के लिए निहित शक्तियों के संबंध में कहा कि संक्षेप में, अधिकारियों या किसी अन्य व्यक्ति को बुलाने के लिए निहित शक्तियों को न्याय हासिल करने के उच्च अंत को प्राप्त करने के लिए एक असाधारण उपाय के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। यह हमेशा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर और अदालत के बेहतर फैसले पर निर्भर करेगा।"

    कोर्ट ने अंत में यह देका कि ट्रायल समाप्त हो गया है और सभी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने 482 सीआरपीसी के तहत दायर दोनों याचिकाओं का निपटारा कर दिया।

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



    Next Story