महामारी के कारण व्यवस्था चरमरा गई है; अंडर ट्रायल कैदी जेलों में बंद हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
15 July 2021 11:30 AM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पांच साल पहले गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत इस्लामिक स्टेट (आईएस) के साथ संबंधों के आरोपी महाराष्ट्र के परभणी निवासी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कई मामलों में विचाराधीन कैदी जेलों में बंद हैं और हाल ही में COVID-19 महामारी के कारण व्यवस्था चरमरा गई है।
न्यायमूर्ति एसएस शिंदे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि उनके सामने ऐसे मामले आए हैं जहां विचाराधीन लोगों ने अपनी संभावित सजा पूरी कर ली है और सुनवाई अभी भी शुरू नहीं हुई है। अदालत ने भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद 2018 मामले और मालेगांव 2006 सीरियल ब्लास्ट मामले का हवाला दिया, जहां अभी आरोप तय नहीं हुए हैं।
अदालत ने बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के लिए लोक अभियोजक अरुणा पई और याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता शाहिद नदीम और अधिवक्ता कृतिका अग्रवाल के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर देसाई की दलीलें सुनने के बाद इकबाल अहमद कबीर अहमद की 2019 की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा है।
अहमद ने कहा कि वह जमानत देने के लिए यूएपीए की धारा 43 डी (5) के तहत परीक्षण को संतुष्ट करते हैं क्योंकि उनके खिलाफ सामग्री को प्रथम दृष्टया सच नहीं कहा जा सकता है और मुकदमा जल्द होने की संभावना नहीं है।
पीठ ने बुधवार को सुनवाई के दौरान विभिन्न बिंदुओं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि,
"किसी भी कारण से यदि आरोपी जेल में है तो धारणा यह है कि मुकदमा लंबे समय तक शुरू नहीं होता है। कुछ मामलों में अंडर-ट्रायल कैदी ने 10 साल की सजा पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है। महामारी के कारण व्यवस्था चरमरा गई है। संचयी प्रभाव यह है कि आरोपी जेल में बंद हैं। सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद मुकदमा खत्म होना संभव नहीं है। यह एक वास्तविकता है। मालेगांव मुकदमे की तरह एल्गर परिषद मामला में आरोप अभी तय होना बाकी है।"
पीठ की ओर से सुनवाई कर रहे मामले में अभियोजन पक्ष ने चार लोगों पर महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) की औरंगाबाद इकाई पर हमले की योजना बनाने का आरोप लगाया है। 2016 में गिरफ्तार, आरोपियों पर साजिश और यूएपीए के लिए आईपीसी की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
अभियोजन पक्ष सह-आरोपी चौस के प्रकटीकरण ज्ञापन पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा कि उनमें से चार अप्रैल 2015 से आईएसआईएस में शामिल होना चाहते थे और वे एक बम बनाने पर चर्चा कर रहे थे। आरोपियों ने कथित तौर पर एक सर्किट बनाने के लिए पदार्थ एकत्र किए और आईएसआईएस के प्रति निष्ठा की प्रार्थना करते हुए एक शपथ दस्तावेज तैयार किया।
आरोपी अहमद ने अपनी जमानत अर्जी में कहा कि उसके खिलाफ एक सह-आरोपी के अस्वीकार्य स्वीकारोक्ति बयान के अलावा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अदिनांकित और अहस्ताक्षरित शपथ दस्तावेज की प्रामाणिकता संदिग्ध है। इतना ही नहीं 25 दिन बाद जांच में उनका नाम अचानक से सामने आ गया।
एडवोकेट देसाई ने तर्क दिया कि आरोप पत्र किसी भी विस्फोटक बनाने में उसकी संलिप्तता को दिखाने में विफल रहा। इसके अलावा, उस पर केवल खुल मैदान में विश्व राजनीति पर चर्चा करने के लिए आईएसआईएस की विचारधारा का प्रचार करने का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है जिस पर वह चर्चा नहीं कर सकता।
एडवोकेट देसाई ने कहा कि अहमद को आईएसआईएस में शामिल होने के आरोपी कल्याण के एक युवक अरीब मजीद की तरह जमानत पर रिहा किया जा सकता है। न्यायमूर्ति शिंदे की अगुवाई वाली पीठ ने इस साल की शुरुआत में उनकी जमानत को बरकरार रखा था और कहा था कि मुकदमा जल्द पूरा होने की संभावना नहीं है।
एनआईए के लिए एडवोकेट पई ने जहूर अहमद शाह वटाली के मामले में 2019 के फैसले पर बहुत भरोसा किया। उसने कहा कि मुकदमे में तेजी लाई जा सकती है क्योंकि अहमद के खिलाफ गंभीर आरोप हैं और आपत्तिजनक सामग्री पाई गई है। हालांकि, उसने माना कि मामले की सुनवाई दिन-प्रतिदिन के आधार पर नहीं की जा सकती है।