हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ट्रांसफर की व्यवस्था खत्म हो: जस्टिस मदन लोकुर

LiveLaw News Network

27 Nov 2021 10:59 AM GMT

  • हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ट्रांसफर की व्यवस्था खत्म हो: जस्टिस मदन लोकुर

    सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा, 'आइडिया ऑफ इंडिया' की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी है।"

    संविधान दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि जब तक हमारे पास एक ऐसी न्यायपालिका नहीं होगी जो खड़ी हो सके, बोल सके और आत्मनिरीक्षण कर सके, हमारा संविधान एक दस्तावेज बन कर रह जाएगा, जिस पर हम 26 नवंबर को चर्चा करेंगे। जस्टिस लोकुर द लीफलेट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिसका शीर्षक था 'अंडरमाइनिंग द आइडिया ऑफ इंडिया: ‌व्हि‌च वे फॉरवर्ड?'

    जस्टिस मदन बी लोकुर ने शुरुआत में कहा कि वे दो चीजों के बारे में बात करना चाहते थे, जिन पर उनकी राय में पर्याप्त बात नहीं हो रही है, मानवाधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता।

    हम मानवाधिकारों को उतना महत्व नहीं दे रहे हैं जितना हमें देना चाहिए

    जस्टिस लोकुर ने कहा कि मानवाधिकारों के व्यापक दायरे में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है जिस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मतभेद और असहमति-जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतंत्र और सुशासन का सार हैं-उन्हें कृपा से नहीं लिया जा रहा है।

    "ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए दायर किए गए हैं। उन मामलों में से किसी में कुछ भी नहीं हुआ है, सिवाय इसके कि जिन लोगों पर देशद्रोह का आरोप लगाया गया है, उन्होंने अनावश्यक रूप से जेल में समय बिताया है और इसका उनके भविष्य पर प्रभाव पड़ा है।"

    जस्टिस लोकुर ने कहा कि इन आरोपों को बेवजह दायर किए जाने के दीर्घकालिक परिणाम हैं। उन्होंने बंगलौर के एक युवा पर्यावरणविद् का उदाहरण दिया, जिस पर एक "टूलकिट" के आरोप में राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। उसे बैंगलोर से दिल्ली लाया गया, कुछ दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया। उसे अपने वकील से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। वह COP 26 में शामिल भी नहीं हो पाई, क्योंकि 3 महीने पहले आवेदन करने के बावजूद उसे अपना पासपोर्ट नहीं मिला।

    जज ने यह भी कहा कि यह प्रवृत्ति और बदतर हो रही है, क्यों अब देशद्रोह से आगे बढ़कर यूएपीए, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम में आरोप लगाए जा रहे हैं।

    असहमति के महत्व के बारे में बोलते हुए जज ने कहा, "जो कहा गया है उससे आप असहमत क्यों नहीं हो सकते? सिर्फ इसलिए कि आप सरकार हैं इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो कुछ भी कहते हैं वह सही है। यह नहीं हो सकता।"

    उन्होंने अन्य तरीकों के बारे में भी बात की, जिसमें असहमति और लोकतंत्र को दबाया जा रहा है।

    उन्होंने कहा, "किसानों के खिलाफ क्या आरोप था? कि उन्होंने राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। लेकिन जब बैरिकेड्स हटाए गए ... जिन्हें दिल्ली पुलिस ने लगाया था, किसानों ने नहीं। राज्य ने स्पाइक्स, कांटेदार तार, कंक्रीट ब्लॉक लगाए गए थे।"

    जज ने यह भी कहा कि कुछ "परेशान करने वाली चीजें" हो रही हैं, जो जीवन की स्वतंत्रता और व्यक्तियों की स्वतंत्रता को प्रभावित करती हैं।

    न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जस्टिस लोकुर ने कहा,

    "न्यायपालिका इन स्थितियों में से कुछ पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रही है। हम दिवाली पर एक व्यक्ति को जमानत मिलने के बारे में बात करते हैं और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक दिन की गिरफ्तारी भी अच्छी नहीं है। लेकिन हमारे पास 69% लोग अंडर ट्रायल हैं। जेलों में सालों से लोग बंद है, और कभी-कभी दशकों तक! क्या वे जमानत के हकदार नहीं हैं?"

    जस्टिस लोकुर ने यह भी कहा कि लोगों को अहानिकर काम करने के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है जिनकी अलग-अलग व्याख्या की गई है।

    "त्रिपुरा में कुछ पत्रकारों के साथ ऐसा हुआ है। आप बस एक मामला बना कर जेल में डाल दें और कहें- बस! और न्यायपालिका इसके बारे में क्या करती है? मुझे ज्यादा डर नहीं है।"

    हाईकोर्ट के जजों के स्थानांतरण के मुद्दे पर बोलते हुए पूर्व जज ने कहा,

    " सितंबर के महीने में जजों के 34 तबादले हुए हैं। क्या यह जरूरी था? इतने जजों का तबादला क्यों किया गया? क्या हाईकोर्ट के स्तर पर जज पर्याप्त नहीं हैं और इसलिए उन्हें स्थानांतरित करने की आवश्यकता है?"

    जस्टिस लोकुर ने चीफ जस्टिसों के तबादले और हाईकोर्ट में नियुक्ति से इनकार करने के उदाहरणों की भी चर्चा की और कहा कि उनकी राय में हाईकोर्ट के चीफ ज‌स्टिसों के ट्रांसफर की प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

    न्यायपालिका को आत्ममंथन की जरूरत

    ज‌स्टिस लोकुर ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चर्चा के अलावा, समानांतर रूप से, संस्था को आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है।

    उन्होंने कहा, "मैं अनुशंसा करता हूं कि चीफ जस्टिसों का सम्मेलन हो। चीफ जस्टिसों का एक सम्मेलन हो और समस्या का समाधान हो! उनमें से कई हैं- लंबित मामले और रिक्तियां उनमें से केवल दो हैं। लेकिन वे बहुत अधिक हैं। और न्यायपालिका चाहे वह आखिरी गढ़ हो या अंतिम सीमा, उसे खड़ा होना ही है।"

    भाषण के अंत में उन्होंने कहा कि उनकी राय में भारत के विचार को बनाए रखने के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका जरूरी है।

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