निलंबित बोर्ड निदेशक के पास आईबीसी के तहत आरपी को बदलने की कोई शक्ति नहीं: एनसीएलएटी, चेन्नई

LiveLaw News Network

2 March 2022 1:09 PM IST

  • निलंबित बोर्ड निदेशक के पास आईबीसी के तहत आरपी को बदलने की कोई शक्ति नहीं: एनसीएलएटी, चेन्नई

    एनसीएलएटी, चेन्नई ने अनिल कुमार ओझा बनाम चंद्रमौली रामसुब्रमण्यम रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल ऑफ एसएलओ इंडस्ट्रियल लिमिटेड और अन्य के मामले में यह माना कि निलंबित बोर्ड निदेशक के पास आईबीसी के तहत एक समाधान पेशेवर नियुक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करने की शक्ति केवल लेनदारों की समिति (सीओसी) और फिर निर्णायक प्राधिकरण (एए) में निहित है।

    खंडपीट में न्यायमूर्ति एम. वेणुगोपाल, न्यायिक सदस्य और कांति नरहरि, टेक्निकल टीम शामिल थी।

    NCLAT ने अपीलकर्ता द्वारा IBC की धारा 60(5) के तहत दायर अपील को खारिज कर दिया, जिसमें न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के आदेश को चुनौती दी गई, जिसने अपीलकर्ता के आवेदन को धारा 60(5) के तहत स्वीकार करने से इनकार कर दिया और माना कि निलंबित बोर्ड निदेशकों को आरपी बदलने का कोई अधिकार नहीं है और अपीलकर्ता पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

    आरपी की नियुक्ति

    पीठ ने पाया कि संहिता की धारा 22 'वित्तीय लेनदारों' को 'रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल' की नियुक्ति में शामिल होने की अनुमति देती है। सीओसी की पहली बैठक में आरपी की नियुक्ति होनी है। अंतरिम समाधान पेशेवर जारी रह सकता है, या सीओसी के 66% मतों के बहुमत से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। आईआरपी को बदलने के लिए एक आवेदन को निर्णायक प्राधिकारी को संबोधित किया जाना है, जो इसे पुष्टि के लिए आईबीबीआई को भेजता है। पुष्टि प्राप्त होने के बाद, आरपी नियुक्त किया जाएगा।

    आरपी बदलने की शक्ति

    धारा 27 की शर्तों के अनुसार, CIRP के दौरान CoC द्वारा 66% वोटिंग शेयर के साथ RP को बदला जा सकता है। इस प्रकार, आरपी को विस्थापित करने की शक्ति सीओसी के पास निहित है। यदि सीओसी द्वारा कोई नाम प्रस्तावित नहीं किया जाता है, तो आईबीबीआई से किसी व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव करने के लिए एक न्यायनिर्णायक प्राधिकरण को बुलाया जाता है।

    उपरोक्त टिप्पणियों के आधार पर, ट्रिब्यूनल ने माना कि एक निलंबित बोर्ड निदेशक के पास आरपी को बदलने के लिए आईबीसी के तहत शक्ति नहीं है।

    अपीलकर्ता के लिए वकील: एडवोकेट सी जयचित्रा

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