"आश्चर्य है कि दिल्ली सरकार के पास आज तक राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष नहीं है": हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

15 Dec 2021 10:27 AM GMT

  • आश्चर्य है कि दिल्ली सरकार के पास आज तक राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष नहीं है: हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को इस तथ्य पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए नोटिस जारी किया कि उसके पास आज तक राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष नहीं है।

    न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा,

    "यह अदालत यह जानकर हैरान है कि दिल्ली सरकार के पास आज तक राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष नहीं है।"

    न्यायालय एक मेसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी के मामले में याचिकाकर्ता द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 151 के तहत दायर एक आवेदन पर विचार कर रहा था। इसमें केन्द्रीय उपभोक्ता कल्याण कोष में 14,01,705 रुपये जमा करने की अनुमति मांगी गई है।

    आवेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया कि हाईकोर्ट के 18 अगस्त, 2021 के आदेश के अनुसार कंपनी को 50:50 के अनुपात में मुनाफाखोरी की राशि सीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 133(3)(सी) के अनुसार केंद्रीय उपभोक्ता कल्याण कोष के साथ-साथ राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष के पास जमा करने का निर्देश दिया गया था। ।

    आवेदक की ओर से पेश अधिवक्ता करण सचदेव ने कहा कि चूंकि दिल्ली सरकार का उपभोक्ता कल्याण कोष राज्य में अभी तक चालू नहीं है, इसलिए राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष का भुगतान न करने के आधार पर केंद्रीय कोष में की गई बाद की किश्तों को स्वीकार नहीं किया गया।

    उन्होंने बताया कि केंद्रीय उपभोक्ता कल्याण के पास जमा की गई पहली और दूसरी किस्त स्वीकार कर ली गई है।

    दूसरी ओर, प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि उप लेखा नियंत्रक, व्यापार और कर विभाग से प्राप्त निर्देशों में यह कहा गया कि उपभोक्ता कल्याण कोष दिल्ली के लिए निर्धारित राशि आयुक्त, व्यापार और कर विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पक्ष में मसौदा पंजीकृत फर्म से मांग के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

    कोर्ट ने टिप्पणी की,

    "यह समझ में नहीं आता है कि राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष में जमा किए जाने वाले पैसे को आयुक्त, व्यापार और कर विभाग, दिल्ली सरकार के एनसीटी के पास कैसे जमा किया जा सकता है।"

    तदनुसार, न्यायालय ने आदेश दिया:

    "मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को बिना प्रक्रिया शुल्क के उसके सरकारी वकील के माध्यम से नोटिस जारी किया जाए। यह 21 दिसंबर, 2021 के लिए वापसी योग्य है। नोटिस के साथ आज पारित आदेश की एक प्रति संलग्न की जाएगी।"

    अब इस मामले पर 21 दिसंबर को विचार किया जाएगा।

    केस टाइटल: मेसर्स कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य।

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