'हिंदू युवा वाहिनी' कार्यक्रम में सुरेश चव्हाणके का कथित हेट स्पीच: दिल्ली कोर्ट ने पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी

LiveLaw News Network

27 Jan 2022 9:05 AM GMT

  • हिंदू युवा वाहिनी कार्यक्रम में सुरेश चव्हाणके का कथित हेट स्पीच: दिल्ली कोर्ट ने पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी

    दिल्ली कोर्ट (Delhi Court) ने एक कार्यक्रम में कथित रूप से हेट स्पीच देने और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए सुदर्शन टीवी के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके के खिलाफ दायर याचिका पर पुलिस से कार्रवाई रिपोर्ट मांगी।

    हिंदू युवा वाहिनी द्वारा पिछले साल दिसंबर में कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

    साकेत कोर्ट के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जितेंद्र प्रताप सिंह ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 मार्च की तारीख तय की है।

    याचिका में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सैयद कासिम रसूल इलियास द्वारा चव्हाणखे के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है।

    याचिका एडवोकेट तारा नरूला, तमन्ना पंकज और प्रिया वत्स ने दायर की है।शिकायत 19 दिसंबर, 2021 को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को लेकर की गई है।

    याचिका में आरोप लगाया गया है कि चव्हाणके को लोगों के एक समूह को भारत को "हिंदू राष्ट्र" बनाने के लिए "मरने और मारने" की शपथ दिलाते हुए देखा गया था।

    याचिका में कहा गया है,

    "यह एकमात्र ऐसी घटना नहीं है जहां आरोपी द्वारा घृणित बयान देने और अपने समर्थकों को "हिंदू राष्ट्र के सपने" के लिए लड़ने और मीडिया हैंडल या "बिंदास बोल" नाम के अपने शो के माध्यम से धार्मिक दंगा फैलाने और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने के लिए उकसाया गया था।

    याचिका में यह भी कहा गया है कि आवेदक द्वारा दायर शिकायत के बावजूद, चव्हाणके के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।

    याचिका में कहा गया है,

    "सुरेश चव्हाणके को उनके भड़काऊ बयानों के लिए जिम्मेदार ठहराने और हिंसा की किसी भी घटना को रोकने के लिए कार्रवाई करना जरूरी है।"

    केस का शीर्षक: सैयद कासिम रसूल इलियास बनाम राज्य

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