सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित की, चार सप्ताह बाद होगी सुनवाई

Sharafat

12 Sep 2023 7:03 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित की, चार सप्ताह बाद होगी सुनवाई

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में पूर्व जेएनयू स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई सथगित कर दी। उमर खालिद सितंबर 2020 से सलाखों के पीछे है और राष्ट्रीय राजधानी में फरवरी 2020 में हुई सांप्रदायिक हिंसा के आसपास की बड़ी साजिश में कथित संलिप्तता के लिए गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत अपने ट्रायल की प्रतीक्षा कर रहा है।

    जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला त्रिवेदी की पीठ खालिद की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पिछले साल उसे जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी।

    शुरुआत में ही पीठ ने आज यूएपीए आरोपियों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल से कहा कि उन्हें रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों को देखना होगा और प्रत्येक दस्तावेज की जांच करनी होगी ताकि यह आकलन किया जा सके कि खालिद के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सामग्री क्या है।

    जस्टिस बोस ने सीनियर एडवोकेट से कहा -

    " जहां तक ​​यूएपीए के अध्याय 4 और 6 के तहत अपराधों का संबंध है, आप इस बारे में कुछ दाखिल करें कि उपलब्ध सबूत क्या हैं और आपके अनुसार, यह कैसे मेल नहीं खा रहा है.. .अब आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया है। हमें आरोपों के साथ अपराध की सामग्री का मिलान करना होगा।"

    सिब्बल ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, " यौर लॉर्डशिप चार सप्ताह के बाद हो सकता है। इस बीच संविधान पीठ में मेरी सुनवाई भी समाप्त हो जाएगी। हमने पेज और सब कुछ दे दिया है। सबूतों के अलावा हमारा पहला निवेदन यह है कि धारा 16, 17 और 18 बिल्कुल भी लागू नहीं होती हैं।"

    जस्टिस बोस ने मामले को चार सप्ताह के बाद फिर से सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए जवाब दिया, "हमें सबूतों के आधार पर इसे भी सत्यापित करना होगा।"

    सीनियर एडवोकेट के कहने पर पीठ ने रजिस्ट्री को चार सप्ताह के बाद एक विशिष्ट तारीख देने का भी निर्देश दिया। खालिद की जमानत याचिका पर अब अक्टूबर में सुनवाई होने की संभावना है।

    इस मामले की सुनवाई से एक न्यायाधीश जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा भी इस मामले से अलग हो गए हैं, जिन्हें पिछले महीने इसकी सुनवाई करनी थी। 18 मई को खालिद की याचिका पर शीर्ष अदालत द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद से सुनवाई पांच बार स्थगित की गई है - एक बार 12 जुलाई को जब दिल्ली पुलिस ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और समय मांगा। दूसरी बार 24 जुलाई को स्थगन पत्र के बाद सुनवाई स्थगित हुई।

    जस्टिस मिश्रा द्वारा 9 अगस्त को खुद को मामले से अलग करने के बाद, 18 अगस्त को जब मामले को एक विविध दिन पर सूचीबद्ध किया गया था, और फिर 5 सितंबर को भी मामले की सुनवाई स्थगित हुई।

    खालिद अब दो साल और ग्यारह महीने से अधिक समय जेल में बिता चुका है।

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