सुप्रीम कोर्ट ने कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और पत्नी लीना पॉलोज को तिहाड़ जेल से दिल्ली की मंडोली जेल ट्रांसफर करने का निर्देश दिया

LiveLaw News Network

23 Aug 2022 4:15 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और पत्नी लीना पॉलोज को एक हफ्ते के भीतर तिहाड़ जेल से दिल्ली की मंडोली जेल ट्रांसफर करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस सुधांशु धूलिया ने यह निर्देश सुकेश चंद्रशेखर और उनकी पत्नी लीना पॉलोज द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार करते हुए पारित किया, जिसमें सुरक्षा कारणों से तिहाड़ जेल से दिल्ली के बाहर एक जेल में स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

    "इन सामग्रियों को रिकॉर्ड पर रखने और 17 जून के आदेश के संबंध में विचार करने के बाद, इस न्यायालय की राय है कि ईडी द्वारा 23 जून को दिए गए बयान के अनुसार याचिकाकर्ता को मंडोली में स्थानांतरित कर दिया जाए। तदनुसार ये आदेश दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर स्थानांतरित कर दिया जाएगा।"

    आदेश में आगे कहा गया है कि प्रतिवादियों ने सुकेश की मिलीभगत और मदद करने के लिए विभिन्न जेल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी।

    अदालत ने आदेश में कहा, "क्या अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई याचिकाकर्ता के खिलाफ है या अन्यथा, यह पता लगाना अदालत का नहीं बल्कि अधिकारियों का है।"

    याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने सुकेश को मंडोली जेल स्थानांतरित करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने तिहाड़ में जान से मारने की धमकी का हवाला देते हुए दिल्ली से बाहर ट्रांसफर की मांग की थी।

    बसंत ने पूछा, "क्या एक ही प्रशासन के नियंत्रण वाले स्थान पर स्थानांतरित करना उचित होगा?"

    कोर्ट ने इस दलील पर विचार नहीं किया।

    सुनवाई के दौरान अदालत ने बसंत से सवाल किया कि क्या उन्होंने हलफनामा दायर कर उन लोगों के नामों का खुलासा किया है जिन्होंने उसकी ओर से पैसे दिए थे और जिन्हें उक्त पैसे का भुगतान किया गया था।

    पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ जेल के अधिकारियों को उनके द्वारा किए गए भुगतानों का ब्योरा देने के लिए कहा था, जिसमें उन व्यक्तियों के नाम निर्दिष्ट किए जाएं जिन्होंने उनकी ओर से भुगतान किया था और जिन्हें इस तरह के भुगतान किए गए थे।

    बेंच ने पूछा, 'क्या आपने हलफनामा दाखिल किया है... आपने किसे पैसा दिया, आपकी तरफ से किसने पैसे दिए?'

    बसंत ने जवाब दिया, "वे मानते हैं कि पैसे ले लिए गए हैं। "

    प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने अदालत को बताया कि सुकेश जमानत आदि हासिल करने के लिए कानून मंत्री, न्यायाधीश आदि के रूप में लोगों को कॉल कर रहा था।

    एएसजी ने कहा, "पहले ही 105 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।"

    जब कोर्ट ने उन्हें मंडोली जेल में स्थानांतरित करने के लिए अपना विचार व्यक्त किया, तो एएसजी राजू ने कहा,

    "मुझे आपत्ति है लेकिन चूंकि अदालत का जोर है ..."

    उन्होंने कोर्ट को आगे बताया कि सुकेश के पास बहुत पैसा है और उसके खिलाफ कोई वास्तविक खतरा नहीं है।

    "वह चाहता है कि सुनवाई होने से पहले कुछ लेख प्रकाशित हों। उसके पास नकदी भरी हुई है।"

    यह सुनकर कोर्ट ने कहा,

    "यह स्थानांतरण की मांग करने वाली एक याचिका है। आपने कहा है कि उसका स्थानांतरण क्यों नहीं किया जाना चाहिए। हम पूछेंगे कि स्थानांतरित होने का क्या अधिकार है।"

    बसंत ने तर्क दिया था कि जेल अधिकारी उसकी सुरक्षा के लिए मासिक आधार पर उससे पैसे वसूल कर रहे हैं।

    कोर्ट ने बसंत से पूछा,

    "आपने जबरन वसूली की है। कोई और रंगदारी कर रहा है। बिंदु ये है कि आपका क्या अधिकार है? अगर इस याचिका पर विचार किया जाएगा, तो सभी आएंगे। इस देश में 5 लाख कैदी हैं"

    जब बसंत ने अवकाश पीठ द्वारा पारित 18 जून के आदेश पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि कथित ठग चंद्रशेखर और उसकी पत्नी को तिहाड़ जेल से स्थानांतरित करना उचित होगा ताकि उसके द्वारा जेल अधिकारियों से जान के खतरे के बारे में उसकी आशंकाओं को दूर किया जा सके।

    हालांकि पीठ ने यह कहते हुए जवाब दिया कि उक्त आदेश एक अस्थायी है और इसलिए बाध्यकारी नहीं है।

    " यह एक अस्थायी आदेश था। बाध्यकारी नहीं। जो सामग्री वे लाए थे वह तब उपलब्ध नहीं थी ... पूरे सम्मान के साथ, श्रीमान बसंत, आपको रुक जाना चाहिए। हमने आपको सुना है ..."

    इन टिप्पणियों के साथ अदालत ने याचिका का निपटारा किया।

    केस: सुकाश चंद्र शेखर @ सुकेश और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य | डब्ल्यूपी (सीआरएल) 129/ 2022

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