'किसी अधिकार के बिना अधिकारी ने कार्रवाई की': सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में एलपीजी सिलेंडर की 'काली' बिक्री मामले में दोषसिद्धि रद्द की

Sharafat

6 April 2023 4:23 PM IST

  • किसी अधिकार के बिना अधिकारी ने कार्रवाई की: सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में एलपीजी सिलेंडर की काली बिक्री मामले में दोषसिद्धि रद्द की

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने 1995 के एक मामले में 'ब्लैक' गैस सिलेंडर की बिक्री में शामिल व्यक्ति को दोषी ठहराने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था।

    जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के तहत उनकी दोषसिद्धि के खिलाफ अपीलकर्ताओं की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    2 फरवरी, 1995 को पुलिस उपनिरीक्षक अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ फगवाड़ा बस स्टॉप पर थे। उन्हें गुप्त सूचना मिली कि अपीलार्थी काले रंग में गैस सिलेंडर बेच रहे हैं। वे निर्धारित दर 102 रुपये के बदले 250 रुपये वसूल रहे हैं। इस आधार पर एफआईआर दर्ज की गयी और पुलिस अधिकारियों ने मौके पर जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसे हिरासत में ले लिया गया।

    ट्रायल कोर्ट के समक्ष दिए गए साक्ष्य में दो आधिकारिक गवाहों को छोड़कर किसी भी स्वतंत्र गवाह या काले रंग के सिलेंडरों के कथित खरीदारों ने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं किया।

    एकमात्र आरोप जो साबित किया जा सकता था, वह गैस सिलेंडरों का अनधिकृत कब्जा था, जिसके आधार पर विचारण अदालत ने अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया और कारावास का आदेश दिया।

    निचली अदालत द्वारा पारित आदेश को हाईकोर्ट ने अपील में बरकरार रखा।

    अपीलकर्ताओं ने एकमात्र तर्क तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति और वितरण का विनियमन) आदेश, 1988 के संदर्भ में दिया। आदेश का खंड 7 कुछ व्यक्तियों को किसी भी जहाज या वाहन को रोकने और तलाशी लेने के लिए अधिकृत करता है, जिसके बारे में अधिकारी के पास विश्वास करने का कारण है या उस आदेश के उल्लंघन में उपयोग किया जा रहा है या होने वाला है जिसमें उप-निरीक्षक शामिल नहीं है।

    खंड इस प्रकार है

    " 7. प्रवेश, तलाशी और जब्ती की शक्ति:¬ (1) एक अधिकारी या सरकार का खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, जो ऐसी सरकार द्वारा अधिकृत और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित एक निरीक्षक के पद से नीचे का न हो या कोई अधिकारी जो नीचे का न हो। एक तेल कंपनी के बिक्री अधिकारी की रैंक, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित व्यक्ति, इस आदेश के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, खुद को संतुष्ट करने के उद्देश्य से कि इस आदेश या इसके तहत किए गए किसी भी आदेश का अनुपालन किया गया हो।…”

    राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं को गैस सिलेंडरों के अनधिकृत कब्जे में पाया गया इसलिए उन्हें उचित रूप से दोषी ठहराया गया है और केवल कुछ तकनीकी चूक के लिए उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए।

    न्यायालय ने कहा कि आदेश कहीं भी यह निर्धारित नहीं करता है कि पुलिस का एक उप-निरीक्षक कार्रवाई कर सकता है।

    खंडपीठ ने कहा,

    "इसमें कोई संदेह नहीं है कि पूर्वोक्त खंड कहता है कि निर्दिष्ट अधिकारियों के अलावा, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति आदेश के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि, इस तर्क का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि पुलिस के उप निरीक्षक को उपरोक्त आदेश के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया था।”

    आगे जोड़ते हुए न्यायालय ने कहा कि यह एक स्थापित कानून है कि "जहां एक निश्चित तरीके से एक निश्चित काम करने के लिए एक शक्ति दी जाती है, उस चीज को उस तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। अन्य तरीके अनिवार्य रूप से वर्जित हैं।"

    कोर्ट ने अपील की अनुमति देने से पहले कहा, "आदेश के अनुसार कार्रवाई करने के लिए सब-इंस्पेक्टर के अधिकार और शक्ति के अभाव में उनके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही पूरी तरह से अनधिकृत होगी और उसे रद्द करना होगा।"

    केस टाइटल: अवतार सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य | 2011 की आपराधिक अपील नंबर 1711

    साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (एससी) 272

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