सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाने वाले बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर फैसला करने के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा तय की

LiveLaw News Network

26 March 2022 11:00 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाने वाले बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका पर फैसला करने के लिए 30 अप्रैल की समय सीमा तय की

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में 26 साल से अधिक समय से जेल में बंद मौत की सजा के दोषी बलवंत सिंह की दया याचिका के संबंध में 30 अप्रैल तक फैसला लेने का निर्देश दिया।

    जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एसआर भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने चेतावनी दी कि यदि उक्त समय सीमा के भीतर उनकी दया याचिका के संबंध में कार्रवाई की गई रिपोर्ट अदालत के समक्ष नहीं रखी जाती है तो संबंधित सचिव, गृह विभाग, भारत सरकार और निदेशक (अभियोजन), केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सुनवाई की अगली तिथि 2 मई 2022 को संबंधित अभिलेखों के साथ व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहना होगा।

    पीठ बलवंत सिंह द्वारा दायर एक रिट पर विचार कर रही थी। इसमें प्रतिवादी (ओं) को 25 मार्च, 2012 को उनकी दया याचिका को तुरंत निपटाने के लिए और उसकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने का निर्देश देने का निर्देश दिया गया।

    रिट में यह आरोप लगाया गया कि संबंधित अधिकारी गृह मंत्रालय द्वारा जारी 27 सितंबर, 2019 के पत्र को ध्यान में रखते हुए उन्हें दी गई मौत की सजा को कम नहीं करके कार्रवाई करने में विफल रहे।

    उक्त पत्र के अनुसार, मंत्रालय ने पंजाब, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकारों के मुख्य सचिवों को गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर विशेष छूट और कैदियों की रिहाई का प्रस्ताव करते हुए पत्र लिखा था।

    पंजाब राज्य की ओर से पेश होते हुए अधिवक्ता मिशा रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि अपराध केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में किया गया, जहां ट्रायल भी आयोजित किया गया। याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के आदेश के तहत पंजाब की एक जेल में बंद है; और यह कि याचिका में प्रार्थना की गई राहत के संबंध में राज्य सरकार का कोई लेना-देना नहीं है।

    चार दिसंबर, 2020 को पीठ ने एएसजी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत प्रसंस्करण के लिए भेजे जाने वाले 27 सितंबर, 2019 के पत्र में विचार के अनुसार प्रस्ताव के बारे में एक बयान देने के लिए समय दिया।

    चूंकि गुरुवार को यूनियन के वकील के पास इस मामले में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है, इसलिए पीठ ने सीबीआई को इस पहलू पर निर्णय लेने का निर्देश देते हुए केंद्र सरकार में उपयुक्त प्राधिकारी को भी ध्यान देने और आवश्यक निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह के भीतर आवश्यक निर्णय लेने के लिए कहा।

    कोर्ट ने कहा,

    "मामले को तुरंत भारत सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित संबंधित अधिकारियों द्वारा देखा जाएगा।"

    पृष्ठभूमि

    बलवंत सिंह और उसके सह आरोपी जगतार सिंह पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302/307/120-बी, 1860 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाया गया था। निचली अदालत ने दोषसिद्धि दर्ज करने के बाद याचिकाकर्ता और सह आरोपी जगतार सिंह हवारा को मौत की सजा सुनाई।

    सह-आरोपी द्वारा दायर अपील पर हाईकोर्ट ने 12 दिसंबर, 2010 को मौत की सजा को आजीवन कारावास से बदल दिया।

    यद्यपि याचिकाकर्ता ने उसकी मृत्युदंड को चुनौती नहीं दी और न ही उसने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ कोई अपील दायर की। हाईकोर्ट ने बलवंत सिंह को दिए गए दोषसिद्धि और सजा के आदेश की पुष्टि की।

    जबकि हाईकोर्ट का 12 दिसंबर, 2010 का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, गृह मंत्रालय ने दिनांक 27.09.2019 को एक पत्र लिखा था।

    केस शीर्षक: बलवंत सिंह बनाम भारत संघ और अन्य | डब्ल्यूपी (सीआरएल) 261/2020

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