लोकसभा में पेश हुआ सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक, कुल स्वीकृत संख्या होगी 38

Amir Ahmad

20 July 2026 12:45 PM IST

  • लोकसभा में पेश हुआ सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने वाला विधेयक, कुल स्वीकृत संख्या होगी 38

    संसद के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को लोकसभा में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया गया। केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।

    यह विधेयक सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अधिनियम, 1956 में संशोधन के लिए लाया गया। इसका उद्देश्य उस अध्यादेश का स्थान लेना है, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई गई।

    गौरतलब है कि मई 2026 में राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या चीफ जस्टिस को छोड़कर 33 से बढ़ाकर 37 की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कुल स्वीकृत संख्या चीफ जस्टिस सहित 38 हो गई।

    हालांकि, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सहित 32 जज कार्यरत हैं। यानी स्वीकृत पदों के मुकाबले अभी भी कई पद रिक्त हैं।

    संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस और संसद द्वारा कानून के माध्यम से निर्धारित संख्या में अन्य जज होते हैं। इसलिए जजों की संख्या बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती।

    यह विधेयक केवल साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है।

    उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या चीफ जस्टिस को छोड़कर 30 से बढ़ाकर 33 की गई थी। वहीं, 5 मई 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जजों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद अध्यादेश जारी किया गया। अब उसी अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया।

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