सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने पर तमिलनाडु पुलिस अधिकारी के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू की
Sharafat
22 March 2023 7:30 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में भौतिक तथ्यों को दबाने के लिए तमिलनाडु राज्य में एक पुलिस निरीक्षक के खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना कार्यवाही शुरू की।
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ 7 साल की बच्ची की हत्या और बलात्कार दोषी की मौत की सजा के खिलाफ दायर एक पुनर्विचार याचिका पर विचार कर रही थी।
पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को उपलब्ध कम करने वाली परिस्थितियों के बारे में राज्य से जानकारी मांगी थी। 26 सितंबर 2021 को एक हलफनामे के माध्यम से तमिलनाडु के कुड्डालोर जिले में कम्मापुरम के पुलिस उप-निरीक्षक ने अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता का आचरण संतोषजनक रहा है और वह किसी अन्य मामले में शामिल नहीं रहा है। आगे कहा गया कि वह हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित था और जेल अस्पताल से दवा ले रहा था। साथ ही यह भी कहा गया कि याचिकाकर्ता ने जेल में रहने के दौरान फूड कैटरिंग में डिप्लोमा हासिल किया है।
हालांकि, जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल, कुड्डालोर-4 द्वारा दायर एक अलग हलफनामे में उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता ने 2013 में जेल से भागने का प्रयास किया था। इस पहलू का उल्लेख कम्मापुरम पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा दायर हलफनामे में नहीं किया गया था।
न्यायालय ने इस संबंध में कहा, "भौतिक तथ्यों का खुलासा न करना इस न्यायालय को गुमराह करने और न्याय के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का प्रयास है।"
इसलिए, अदालत ने प्रतिवादी के खिलाफ अदालत से महत्वपूर्ण जानकारी रोकने के लिए स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना की कार्यवाही शुरू करना उचित समझा।
बेंच ने कहा,
"पुलिस निरीक्षक, कम्मापुरम पुलिस स्टेशन, कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु राज्य को यह स्पष्टीकरण देने के लिए एक नोटिस जारी करने की आवश्यकता है कि 26 सितंबर 2021 के हलफनामे को दाखिल करने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए। इस मामले में, प्रथम दृष्टया, जेल में याचिकाकर्ता के आचरण के बारे में भौतिक जानकारी इस अदालत से छुपाई गई। तदनुसार, रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह अदालत की अवमानना के लिए मामले को स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करे। "
जहां तक पुनर्विचार याचिका का संबंध है, अदालत ने मौत की सजा को कम से कम बीस साल तक बिना किसी राहत या छूट के उम्रकैद में बदल दिया।
केस टाइटल : सुंदर @ सुंदरराजन बनाम राज्य
साइटेशन : 2023 लिवलॉ (एससी) 217
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