न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी में सरकार के नामित व्यक्ति को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया है : कानून मंत्री किरेन रिजिजू

Sharafat

2 Feb 2023 1:18 PM GMT

  • न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी में सरकार के नामित व्यक्ति को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया है : कानून मंत्री किरेन रिजिजू

    कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को खुलासा किया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सुझाव दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में खोज-सह-मूल्यांकन समिति (Search-cum-Evaluation Committee) में भारत सरकार द्वारा नामित प्रतिनिधि शामिल होना चाहिए। .

    उन्होंने आगे कहा कहा,

    " हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए, समिति में भारत सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि और हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र के तहत राज्य सरकार (सरकारों) के एक प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री द्वारा नामित किया जाना चाहिए।"

    उन्होंने उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिनमें दावा किया गया था कि सरकार अपने नामांकित व्यक्ति को सीधे कॉलेजियम में शामिल करने की मांग कर रही है।

    रिजिजू ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में नियुक्तियों के लिए कॉलेजियम में सरकार के नामित व्यक्ति को शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई सुझाव नहीं दिया गया है। बल्कि, उन्होंने खुलासा किया कि पहले सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के कॉलेजियम की सहायता के लिए क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट स्तर पर एक स्क्रीनिंग सह मूल्यांकन समिति का सुझाव दिया था।"

    यह प्रस्तावित किया गया था कि समितियां संभावित उम्मीदवारों की उपयुक्तता पर प्रासंगिक सामग्री की जांच और मूल्यांकन कर सकती हैं और एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करेंगी। सिफारिशें करने का निर्णय सुप्रीम कोर्टय और हाईकोर्ट के संबंधित कॉलेजियम द्वारा किया जाना जारी रहेगा।

    उन्होंने कहा कि हालांकि, सुप्रीमकोर्ट ऐसी समितियों के गठन के लिए सहमत नहीं है।

    रिजिजू ने हाल ही में 6 जनवरी को फिर से सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा, जिसमें विभिन्न न्यायिक घोषणाओं के लिए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को अंतिम रूप देने और सरकार द्वारा नामित व्यक्ति के साथ एक खोज-सह-मूल्यांकन समिति की आवश्यकता पर बल दिया।

    राज्यसभा में अपने बयान में रिजिजू ने कहा,

    यह प्रस्तावित किया गया है कि उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए मुख्यमंत्री द्वारा अनुशंसित नाम खोज-सह-मूल्यांकन समिति द्वारा कॉलेजियम के बाहर के वरिष्ठ न्यायाधीशों से लिए गए नामों और पात्र उम्मीदवारों के साथ प्रस्तावित सचिवालय द्वारा बनाए गए डेटाबेस (न्यायिक अधिकारियों और वकीलों) से प्राप्त किए जा सकते हैं।

    हाईकोर्ट कॉलेजियम खोज-सह-मूल्यांकन समिति द्वारा तैयार किए गए नामों के पैनल पर विचार-विमर्श कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की सिफारिश कर सकता है।

    कॉलेजियम उपयुक्त स्तर पर उपरोक्त स्रोतों से पात्र उम्मीदवारों के पैनल तैयार करने की उपरोक्त आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है और अपेक्षित कारणों से अपनी कार्यवाही तैयार कर सकता है और उसके बाद प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ सरकार को प्रस्ताव भेज सकता है।

    उन्होंने कहा कि यह सुझाए गए अन्य उपायों के साथ संवैधानिक न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और शीघ्र तंत्र का मार्ग प्रशस्त करेगा।

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