सुप्रीम कोर्ट ने भूमि घोटाले पर आपराधिक मामलों को रद्द करने की कार्डिनल जॉर्ज एलेनचेरी की याचिका खारिज की

Sharafat

17 March 2023 6:08 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट ने भूमि घोटाले पर आपराधिक मामलों को रद्द करने की कार्डिनल जॉर्ज एलेनचेरी की याचिका खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सिरो-मालाबार चर्च के प्रमुख आर्कबिशप, कार्डिनल जॉर्ज एलेनचेरी को झटका देते हुए एर्नाकुलम-अंगमाले महाधर्मप्रांत की संपत्तियों की बिक्री में कथित अनियमितताओं को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक मामलों को रद्द करने से इनकार कर दिया।

    कोर्ट ने अगस्त 2021 में केरल हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ जॉर्ज एलेनचेरी द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें भूमि घोटाले को लेकर उनके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही एलेनचेरी की याचिका (उसके खिलाफ मामले को रद्द करने से इनकार करने के बाद) में हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा पारित बाद के आदेशों के प्रति नाराजगी व्यक्त की।

    कार्डिनल के अलावा, बाथरी के अधिवेशन और थमारास्सेरी के कैथोलिक सूबा ने भी हाईकोर्ट द्वारा की गई सामान्य टिप्पणियों को चुनौती देते हुए एसएलपी दायर की थी कि बिशप के पास चर्च की संपत्ति को अलग करने की कोई शक्ति नहीं है।

    जस्टिस बेला त्रिवेदी ने फैसले की घोषणा के समय कहा,

    "हम हाईकोर्ट द्वारा पारित बाद के आदेशों के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं और उन्हें रद्द करते हैं। साथ ही अपील और एसएलपी को खारिज किया जाता है, जो कि विवादित आदेश के बाद पारित किए गए हैं। आक्षेपित निर्णय को बरकरार रखा गया है।"

    जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने जनवरी में फैसला सुरक्षित रखते हुए सीआरपीसी की धारा 482 की याचिका खारिज होने के बाद मामले में आगे निर्देश जारी करने के लिए हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण पर सवाल उठाया था।

    हाईकोर्ट ने यह भी सिफारिश की थी कि धार्मिक ट्रस्टों के नियमन के लिए केंद्र सरकार को एक समान कानून लाना चाहिए।

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