सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के सात जजों की रोकी हुई सैलरी देने का निर्देश दिया

Sharafat

20 March 2023 8:27 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के सात जजों की रोकी हुई सैलरी देने का निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम उपाय के रूप में पटना हाईकोर्ट के सात न्यायाधीशों के वेतन को जारी करने का निर्देश दिया। इन सात न्यायाधीशों का वेतन उनके जीपीएफ खातों को बंद करने के बाद रोक दिया गया था।

    मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने सात न्यायाधीशों के सामान्य भविष्य निधि खातों को बंद करने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई की।

    पीठ ने एक संक्षिप्त आदेश पारित करते हुए कहा कि इस मामले को 27 मार्च 2023 को फिर से उठाया जाएगा, कहा-

    " याचिकाकर्ताओं का वेतन जो रोक दिया गया है, उन्हें 13 दिसंबर 2022 के पत्र से पहले की स्थिति के आधार पर वेतन जारी किया जाएगा। "

    पीठ ने कहा कि यह सिर्फ एक अंतरिम उपाय है।

    जिन याचिकाकर्ताओं के जीपीएफ खातों को रोका गया है, वे पटना हाईकोर्ट के सात न्यायाधीश हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों में जस्टिस शैलेंद्र सिंह, जस्टिस अरुण कुमार झा, जस्टिस जितेंद्र कुमार, जस्टिस आलोक कुमार, जस्टिस सुनील दत्ता मिश्रा, जस्टिस चंद्र प्रकाश सिंह और जस्टिस चंद्र शेखर झा शामिल हैं।

    राज्य न्यायिक सेवा से हाईकोर्ट में पदोन्नति से पहले वे राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आते थे। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद एनपीएस योगदानों को जीपीएफ खातों में स्थानांतरित किए जाने के बाद स्पष्ट रूप से जटिलता उत्पन्न हुई। अकाउंटेट जनरल ने कानून और न्याय मंत्रालय से जीपीएफ खातों में एनपीएस योगदानों को स्थानांतरित करने की वैधता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा।

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम उपाय के रूप में पटना हाईकोर्ट के सात न्यायाधीशों के वेतन को जारी करने का निर्देश दिया। इन सात न्यायाधीशों का वेतन उनके जीपीएफ खातों को बंद करने के बाद रोक दिया गया था।

    मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने सात न्यायाधीशों के सामान्य भविष्य निधि खातों को बंद करने का दावा करने वाली याचिका पर सुनवाई की।

    पीठ ने एक संक्षिप्त आदेश पारित करते हुए कहा कि इस मामले को 27 मार्च 2023 को फिर से उठाया जाएगा, कहा-

    " याचिकाकर्ताओं का वेतन जो रोक दिया गया है, उन्हें 13 दिसंबर 2022 के पत्र से पहले की स्थिति के आधार पर वेतन जारी किया जाएगा। "

    पीठ ने कहा कि यह सिर्फ एक अंतरिम उपाय है।

    जिन याचिकाकर्ताओं के जीपीएफ खातों को रोका गया है, वे पटना हाईकोर्ट के सात न्यायाधीश हैं। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों में जस्टिस शैलेंद्र सिंह, जस्टिस अरुण कुमार झा, जस्टिस जितेंद्र कुमार, जस्टिस आलोक कुमार, जस्टिस सुनील दत्ता मिश्रा, जस्टिस चंद्र प्रकाश सिंह और जस्टिस चंद्र शेखर झा शामिल हैं।

    राज्य न्यायिक सेवा से हाईकोर्ट में पदोन्नति से पहले वे राष्ट्रीय पेंशन योजना के अंतर्गत आते थे। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में उनकी नियुक्ति के बाद एनपीएस योगदानों को जीपीएफ खातों में स्थानांतरित किए जाने के बाद स्पष्ट रूप से जटिलता उत्पन्न हुई। अकाउंटेट जनरल ने कानून और न्याय मंत्रालय से जीपीएफ खातों में एनपीएस योगदानों को स्थानांतरित करने की वैधता के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा।

    केस टाइट्ल- जस्टिस शैलेंद्र सिंह व अन्य बनाम भारत संघ और अन्य डब्ल्यूपी(सी) नंबर 232/2023

    Next Story