'अगर अधिवक्ता वर्चुअल कोर्ट में उपस्थित होने में सक्षम नहीं हैं, तो प्रतिकूल आदेश पारित न करें': SCAORA ने दिल्ली के कुछ हिस्सों में इंटरनेट निलंबन का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा
Sparsh Upadhyay
27 Jan 2021 11:46 AM IST
किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली के कई हिस्सों में इंटरनेट निलंबन/प्रतिबंध के मद्देनजर, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखा है और न्यायाधीशों से पार्टियों या वकीलों के खिलाफ उनकी अनुपस्थति में कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं करने का आग्रह किया है।
27 जनवरी के पत्र में, SCAORA ने कहा,
"चल रहे किसानों के विरोध के कारण सुरक्षा कारणों से दिल्ली के कई क्षेत्रों में इंटरनेट पर प्रतिबंध के मद्देनजर, हम आपसे और आपके माननीय साथी न्यायाधीशों से अनुरोध करते हैं कि कनेक्टिविटी मुद्दों और तकनीकी मुद्दों के कारण वर्चुअल अदालतों में भाग लेने/लॉगिन करने में असमर्थ अधिवक्ताओं की अनुपस्थिति की स्थिति में किसी भी प्रतिकूल आदेश को पारित न करें।"
किसानों की गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर रैली हिंसक हो जाने के बाद, मंगलवार को मध्यरात्रि 12 बजे से, दिल्ली के कई हिस्सों में गृह मंत्रालय ने इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का आदेश दिया।
आदेश के अनुसार, "सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने और सार्वजनिक आपातकाल को कम करने के हित में" इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करना आवश्यक था।
चूंकि कई वकील वर्चुअल न्यायालयों में उपस्थिति के लिए मोबाइल डेटा सेवाओं पर निर्भर हैं, इसलिए SCAORA ने शीर्ष अदालत से अधिवक्ताओं के उपस्थित न होने की स्थिति में एक उदार दृष्टिकोण रखने का आग्रह कहा है।
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