सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी करने की सिफारिश की

Sharafat

24 Nov 2022 4:13 PM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के दो अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी करने की सिफारिश की

    Chhattisgarh High Court

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 23 नवंबर को आयोजित अपनी बैठक में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश के रूप में निम्नलिखित अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

    1. जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास;

    2. जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी

    जस्टिस व्यास ने पं. रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर में वर्ष 1995 में कानून में डिग्री प्राप्त की और रायपुर, रायगढ़ और बिलासपुर में जिला और सत्र न्यायालय, श्रम और औद्योगिक न्यायालय, रायपुर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट बिलासपुर में प्रैक्टिस की। उन्हें सितंबर 2014 में भारत के सहायक सॉलिसिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया और सितंबर 2017 वे पद पर रहे। उन्हें 22 मार्च, 2021 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया।

    जस्टिस चंद्रवंशी ने डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर (म.प्र.) से कानून में डिग्री प्राप्त की और जुलाई 1990 में सिविल कोर्ट बिलासपुर में सिविल जज वर्ग- II के रूप में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अतिरिक्त रजिस्ट्रार (डीई) के रूप में कार्य किया और उसके बाद अंबिकापुर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सरगुजा के रूप में नियुक्त हुए। उन्हें 22 मार्च, 2021 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया।

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