जेल में कैदी ने की आत्महत्या, जेल अधिकारियों ने समय पर कार्रवाई नहीं की: दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर एडवोकेट निखिल नैयर को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया

LiveLaw News Network

1 March 2022 11:45 AM IST

  • दिल्ली हाईकोर्ट, दिल्ली

    दिल्ली हाईकोर्ट

    दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने पिछले साल जेल में कैदी द्वारा की गई आत्महत्या की घटना पर सोमवार को एमिकस क्यूरी नियुक्त किया, जिसने जेल की कोठरी में लगभग 19 मिनट तक संघर्ष किया, लेकिन जेल अधिकारियों द्वारा समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।

    न्यायमूर्ति सुब्रमोनियम प्रसाद एक याचिका पर विचार कर रहे थे, जो मृतक कैदी के पिता लाभ सिंह द्वारा दिए गए बयान पर आधारित है। उन्होंने एक पत्र लिख कर आरोप लगाया गया था कि उनके बेटे सोहन सिंह को जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है। दुर्भाग्य से सोहन सिंह ने 11 दिसंबर, 2021 को आत्महत्या कर ली।

    कोर्ट ने मामले में बेंच की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल नैयर को इस मामले में एमिकस क्यूरी नियुक्त किया।

    अदालत ने इस साल जनवरी में याचिका पर नोटिस जारी किया था और संबंधित जेल अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई थी।

    तदनुसार, एक स्टेटस रिपोर्ट दायर की गई थी जिसमें उल्लेख किया गया था कि मृतक कैदी पर यातना के आरोपों के संबंध में एक जांच की गई थी और उक्त आरोप उचित नहीं हैं।

    राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता पीयूष सिंघल ने सुनवाई के दौरान अदालत को यह भी अवगत कराया कि मृतक के पिता द्वारा मारपीट और प्रताड़ित करने के आरोप बेबुनियाद हैं और मृतक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है।

    आगे कहा,

    "जिससे वह लटका पाया गया था, वहां उसके पैर भी जमीन को छू रहे थे। इसलिए उसने संघर्ष किया और अपने घुटनों को झुकाकर आत्महत्या की। जहां तक अधिकारियों पर अत्याचार और आरोप हैं, उसके लिए यह किसी भी गुण से रहित है। लेकिन, हां कुछ ढिलाई की गई है यानी सीसीटीवी कैमरों पर कोई नजर नहीं थी जब यह घटना हो रही थी और वह वास्तव में जेल की कोठरी के अंदर 19 मिनट तक संघर्ष करता रहा। लेकिन प्रताड़ित करने और पीटने के आरोप सही नहीं है।"

    उन्होंने यह भी कहा कि स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, सीआरपीसी के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ-साथ दिल्ली जेल नियमों के तहत तीस हजारी कोर्ट के संबंधित मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा मृतक कैदी की मौत के कारण की जांच की जा रही है। जांच रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है।

    कोर्ट ने क्या कहा?

    न्यायालय ने इस प्रकार नोट किया,

    "अदालत के सामने पेश किए गए सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि याचिकाकर्ता के बेटे ने अपनी जान गंवाने से पहले लगभग 19 मिनट तक संघर्ष किया और जेल अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई।"

    पीठ ने कहा,

    "उपरोक्त को देखते हुए, न्यायालय इस मामले में न्यायालय की सहायता के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता निखिल नैयर को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त करने के लिए इच्छुक है।"

    अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण को इस मामले में सहायता करने के लिए एमिकस क्यूरी को एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड प्रदान करने का भी निर्देश दिया। यह भी कहा गया कि यदि एमिकस किसी अन्य वकील की सहायता लेना चाहता है, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र होगा।

    मामले को 22 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

    केस का शीर्षक: लाभ सिंह बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अन्य।

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