राज्य में सभी सेवारत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विवरण प्रस्तुत करें: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

SPARSH UPADHYAY

13 Sep 2020 5:00 AM GMT

  • P&H High Court Dismisses Protection Plea Of Married Woman Residing With Another Man

    Punjab & Haryana High Court

    पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने गुरुवार (03 सितंबर) को पंजाब राज्य में सभी सेवारत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर का ब्यौरा मांगा, जिसमें एफआईआर की प्रकृति और स्थिति के विवरण को भी माँगा गया है।

    न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल की एकल पीठ ने गृह सचिव के माध्यम से राज्य को ऐसे अधिकारियों की वर्तमान पदस्थापना को भी रिपोर्ट में निर्दिष्ट करने के लिए कहा।

    विशेष रूप से पीठ, एक याचिकाकर्ता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसने यह दलील दी थी कि उसे सेवा से बर्खास्त करने का आदेश, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मोगा (प्रतिवादी नंबर 4) द्वारा पारित किया गया है, जबकि पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पारित आदेश को ध्यान नहीं रखा गया जिसमें याचिकाकर्ता को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद सेवा में बहाल किया गया था।

    याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामला लंबित था और याचिकाकर्ता को हटाना उसके साथ एक भेदभावपूर्ण व्यवहार था, क्योंकि ऐसे तमाम पुलिस अधिकारी हैं जो आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं, और अभी भी सेवा में हैं।

    कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। ए.डी.एल. एजी, पंजाब दीपाली पुरी के अनुरोध पर, उन्होंने उत्तरदाताओं की ओर से नोटिस स्वीकार किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय की प्रार्थना की।

    मामले को आगे की सुनवाई के लिए 09.10.2020 को सूचीबद्ध किया गया है।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने मंगलवार (08 सितंबर) को पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) सुमेध सिंह सैनी को तीन दशक पुराने मुल्तानी हत्याकांड मामले में अग्रिम जमानत अर्जी (CrPC की धारा 438 के तहत दायर) देने से मना कर दिया था।

    न्यायमूर्ति फ़तेह दीप सिंह की एकल पीठ याचिकाकर्ता सुमेध सिंह सैनी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उनके और अन्य लोगों पर आरोप, शिकायतकर्ता पलविंदर सिंह मुल्तानी द्वारा लगाये गए थे, जोकि दर्शन सिंह मुल्तानी, IAS के पुत्र हैं और बलवंत सिंह मुल्तानी (अब मृतक) के भाई हैं।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें


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