आईपीआर उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन प्रावधानों की आवश्यकता: सीजेआई एनवी रमाना

LiveLaw News Network

26 Feb 2022 2:38 PM GMT

  • आईपीआर उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन प्रावधानों की आवश्यकता: सीजेआई एनवी रमाना

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना ने भारत में आईपीआर विवादों के न्यायनिर्णयन पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोलते हुए शनिवार को कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के कृत्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है।

    सीजेआई रमाना ने कहा,

    "उल्लंघन के खिलाफ सख्त प्रवर्तन और कार्रवाई के प्रावधान समय की जरूरत है।"

    उन्होंने यह भी कहा कि आईपीएबी से उच्च न्यायालयों में आईपीआर क्षेत्राधिकार का अधिकार ऐसे समय में आया है जब सिस्टम बैकलॉग से अधिक बोझ है।

    इस संदर्भ में, सीजेआई ने न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया, और याद दिलाया कि जब से उन्होंने पदभार ग्रहण किया है, तब से वह सरकार के साथ इस मुद्दे को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। उल्‍लेखनीय है कि सीजेआई न्यायिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक अलग वैधानिक निकाय - राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम- के निर्माण की वकालत करते रहे।

    "उच्च न्यायालयों को मजबूत करके इन नई और अतिरिक्त चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है। न केवल हमें मौजूदा रिक्तियों को तत्काल आधार पर भरने की जरूरत है, बल्कि न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की भी आवश्यकता है। बेहतर सेवा शर्तों के साथ अधिक से अधिक प्रतिभाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हो सकते हैं।

    उन्होंने कहा, न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत है। दुर्भाग्य से, हम इस क्षेत्र में बुनियादी न्यूनतम मानकों को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के बाद से मेरा यह प्रयास रहा है कि न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार और समन्वय के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाए।

    उन्होंने कहा, केवल धन का आवंटन पर्याप्त नहीं है। चुनौती उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की है। मैं केंद्र और राज्यों दोनों में वैधानिक प्राधिकरणों की स्थापना के लिए सरकार से गुहार लगा रहा हूं।"

    सीजेआई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने आईपीआर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नोवार्टिस मामले में फैसले ने आम आदमी को यह सुनिश्चित करने में मदद की कि जीवन रक्षक दवाओं की कीमत सस्ती बनी रहे।

    उन्होंने कहा, "आज, विश्व के फार्मा हब के रूप में भारत की स्थिति काफी हद तक मौजूदा आईपीआर व्यवस्था के कारण है।"

    सीजेआई ने अपने भाषण में यह भी कहा कि भारतीय न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और हमेशा सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार करती है।

    "जब मैं आईपीआर पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2016 में जापान गया था, तो उद्यमियों ने मुझसे बार-बार पूछा कि भारतीय न्यायिक प्रणाली कितनी निवेशक अनुकूल है। वास्तव में, जब भी मैं विदेश यात्रा करता हूं, मेजबानों का एक सेक्शन मुझसे मिलता रहता है इसी तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मेरा उत्तर हमेशा एक ही रहा है कि भारतीय न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और यह हमेशा सभी पक्षों के साथ समान व्यवहार करती है।

    सीजेआई ने अपने संबोधन को एक सलाह के साथ समाप्त किया कि आईपीआर विवादों का निर्णय करते समय, समकालीन दावों को भविष्य की पीढ़ी के स्थायी हितों के खिलाफ संतुलित किया जाना चाहिए।

    "हितधारकों को मेरी सलाह यह है कि, आज के हितों की रक्षा करते हुए, हमें बड़ी तस्वीर की दृष्टि नहीं खोनी चाहिए। यह वह जगह है जहां एक न्यायिक दिमाग काम करता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के दावों पर निर्णय लेते समय, भविष्य की पीढ़ियों के स्थायी हितों के साथ आपको समकालीन दावों को संतुलित करना चाहिए।"

    दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह, दिल्ली हाईकोर्ट के जज, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी समारोह में बात की।

    सीजेआई का पूरा भाषण

    1. मैं बौद्धिक संपदा अधिकारों की दुनिया में अपेक्षाकृत विलंब से आया हूं। मैं विज्ञान स्नातक हूं, हालांकि उन दिनों आईपीआर की अवधारणा मेरे लिए अलग थी। विषय के बारे में मेरी सीमित समझ कुछ मामलों पर आधारित है, जिन्हें मैंने एक जज के रूप में निस्तार‌ित किया है।

    2. बौद्धिक संपदा कानून का एक क्षेत्र है, जो रचनात्मकता और नवाचार की रक्षा करता है। मौजूदा महामारी के दरमियान भी इसका महत्व समझा जा सकता है। नवाचार, और तीव्र नवाचार आम व्यवस्‍थ बन गया। महामारी की शुरुआत के साथ, टीकों और दवाओं पर शोध करना पड़ा। परीक्षण करने पड़ और कुछ महीनों के भीतर व्यावसायिक पैमाने पर निर्माण करना पड़ा।

    3. जब आने वाली पीढ़ियां पीछे मुड़कर देखेंगी तो महामारी के पिछले दो वर्षों के दरमियान मानवीय तन्यता और नवाचार की शक्ति की कहानी बताएंगी।

    4. आईपीआर हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। हमारे भोजन से लेकर किताबों और फिल्मों तक, जिनका हम आनंद लेते हैं, अप्लायंसेज से उपकरणों तक, जिनका हम उपयोग करते हैं।

    5. भारतीय न्यायशास्त्र में आईपीआर कोई नया अध्याय नहीं है। 1970 के पहले पेटेंट अधिनियम को एक उद्देश्य के साथ तैयार किया गया था; एक ओर पेटेंट के पर्याप्त और प्रभावी संरक्षण के बीच उचित संतुलन प्रदान करना; और दूसरी तरफ तकनीकी विकास, जनहित और देश की विशिष्ट जरूरतें।

    6. आर्थिक उदारीकरण के आगमन के साथ, देश की आईपीआर व्यवस्था में तेजी से बदलाव आया है। यह परिवर्तन हमारी अर्थव्यवस्था को दुनिया के साथ एकीकृत करने की मजबूरियों से प्रेरित था।

    7. गैट के तहत उरुग्वे दौर की व्यापार वार्ता के दरमियान, विकसित दुनिया ने हर क्षेत्र में आईपीआर को अनिवार्य रूप से शामिल करने पर जोर दिया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 99% वैश्विक पेटेंट विकसित दुनिया के पास थे, उनके संरक्षण के लिए किसी भी समझौते को विकासशील देशों की कीमत पर उनके अनुकूल माना जाता था।

    8. व्यापार वार्ता के एजेंडे में बौद्धिक संपदा को शामिल करना विकसित और विकासशील देशों के बीच विवाद का विषय था। कुछ के लिए, ट्रिप्स सौदेबाजी का परिणाम था, जबकि अन्य इसे जबरदस्ती के रूप में देखते थे।

    9. सामान्यतया, तीसरी दुनिया में लोकप्रिय कथानक यह था कि आईपीआर उभरते विदेशी बाजारों में अपने राजस्व में बढ़ोतरी करने के लिए विकसित दुनिया का एक स्व-सेवारत उपकरण था।

    10. जैसा कि भारत उदारीकरण की शुरुआत कर रहा था, उसे उम्मीद थी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ता विकासशील देशों को अनुकूल शर्तों पर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करने में मदद करेगी। समान अवसर के अभाव में भारत और अन्य विकासशील देशों को कई दौर की बातचीत करनी पड़ी। विपक्ष और नागरिक समाज ने घरेलू दबाव के कारण, हमें ट्रिप्स पर हस्ताक्षर करते समय कुछ रियायतें प्राप्त करने से पहले कड़ी सौदेबाजी करनी पड़ी।

    11.आज, विश्व के फार्मा हब के रूप में भारत की स्थिति काफी हद तक मौजूदा आईपीआर व्यवस्था के कारण है। कई फार्मास्युटिकल मल्टी नेशनल कंपनियां पिछले दो दशकों से भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में अनुसंधान और विकास के लिए अनुबंध कर रही हैं। मौजूदा ढांचे के कारण भारत में फार्मास्युटिकल निर्यात में भारी वृद्धि हुई है, जिसमें स्थानीय कंपनियां जेनेरिक उत्पाद बनाने में क्षमताओं का निर्माण कर रही हैं। जेनेरिक दवाओं की कम कीमत ने विकासशील और अल्प विकसित देशों के लोगों के लिए जीवन रक्षक दवाओं तक पहुंच को सक्षम बनाया है।

    12. भारतीय फार्मा एचआईवी, तपेदिक और मलेरिया के लिए कम लागत वाले उपचार का उत्पादन कर रहे हैं, और दुनिया के प्रमुख टीके उत्पादक हैं। आज, भारत ने "विश्व की फार्मेसी" की उपाधि प्राप्त की है।

    13. जब भी हम भारत में आईपीआर शासन के बारे में बात करते हैं तो यह हमें हमेशा नोवार्टिस बनाम यू‌नियन ऑफ इंडिया की याद दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट ने फार्मा उद्योग की प्रेक्टिस को रोक दिया, पेटेंट की अवधि बढ़ाने के लिए बस कुछ घटक तत्वों को बदल दिया। इस निर्णय से आम आदमी को यह सुनिश्चित करने में मदद मिली है कि जीवन रक्षक दवाएं सस्ती कीमत पर उपलब्ध हैं।

    14. दूसरा क्षेत्र जिस पर मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा, वह है कृषि पर आईपीआर का प्रभाव। एक किसान के बेटे के रूप में मेरे विचारों को पक्षपाती माना जा सकता है। मैं खेती में लगने वाली मेहनत और श्रम को समझता हूं। कृषि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। कृषि में हमारे इतिहास में हमारे लोकाचार, संस्कृति और रहन-सहन शामिल हैं। भारत में, नई किस्मों और तकनीकों को विकसित करने की कला आमतौर पर पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। पश्चिमी देशों के विपरीत, कृषि को एक सामुदायिक अधिकार के रूप में देखा जाता है।

    15. आधुनिक समय में, निजी कंपनियों ने नई किस्मों और उच्च उपज वाले पौधों को विकसित करने के लिए इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। जैव-प्रौद्योगिकी में भारी निवेश के परिणामस्वरूप सामुदायिक ज्ञान का ह्रास हुआ है और इसका स्थान निजी स्वामित्व ने ले लिया है। ये कंपनियां अपने द्वारा विकसित किए जाने वाले पौधों के प्रकारों के लिए एक निश्चित स्तर की सुरक्षा की अपेक्षा करती हैं। किसानों के अधिकारों और खाद्य सुरक्षा के रूप में नवाचार और चिंताओं के बीच संतुलन बनाने के लिए, ट्रिप्स के अनुरूप, भारत ने 'पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकार अधिनियम 2001' को अधिनियमित किया।

    16. तीसरा क्षेत्र जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा वह है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। बनारसी से पोचमपल्ली साड़ी तक, दार्जिलिंग चाय से बनगनपल्ली आम तक, तिरुपति लड्डू से धारवाड़ पेड़ा तक, जियोग्राफिकल इंडिकेशन हमारी परंपरा, विरासत और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में लगभग 400 पंजीकृत जियोग्रा‌‌फिकल इंडिकेशन हैं। हालांकि, हम देख सकते हैं कि जीआई पंजीकरण के संबंध में भारत में राज्यों के बीच काफी असमानता है। हालांकि कुछ राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ राज्यों को पकड़ना बाकी है। भौगोलिक संकेतों की पूर्ण क्षमता प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने की तत्काल आवश्यकता है

    17. उल्लंघन के खिलाफ सख्त प्रवर्तन और कार्रवाई के प्रावधान समय की जरूरत है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है। दार्जिलिंग चाय और चंदेरी रेशम जैसी कुछ सफलता की कहानियां हैं। इन सफलता की कहानियों का अध्ययन करने और अन्य जीआई में भी दोहराने की आवश्यकता है।

    18. नवोन्मेषी युवाओं द्वारा संचालित देश भर में बड़े पैमाने पर स्टार्ट-अप के आने के साथ, कानून का यह क्षेत्र पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक हो गया है।

    19. आईपीआर से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए न्यायिक व्यवस्था में आने पर कानून में विकास की एक संक्षिप्त पृष्ठभूमि पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यह ऐतिहासिक रूप से ज्ञात तथ्य है कि 1999 के ट्रेड मार्क्स एक्ट से पहले, बौद्धिक संपदा से संबंधित सभी मुकदमे जिला न्यायालयों और पांच हाईकोर्ट यानि दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और गुजरात द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। हालांकि, 1999 में, बौद्धिक संपदा अपीलीय बोर्ड (IPAB) को IPR मामलों से निपटने के लिए एक विशेष न्यायाधिकरण के रूप में बनाया गया था।

    20. जब मैं आईपीआर पर एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2016 में जापान गया था तो उद्यमियों ने मुझसे बार-बार पूछा था कि भारतीय न्यायिक प्रणाली निवेशकों के अनुकूल कैसे है। वास्तव में, जब भी मैं विदेश यात्रा करता हूं, मेजबानों के एक क्रॉस सेक्शन से, मुझे इसी तरह के प्रश्न मिलते रहते हैं। मेरा जवाब हमेशा एक ही रहा है; कि भारतीय न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है और यह हमेशा सभी पक्षों के साथ समान और समान व्यवहार करती है।

    21. आईपीआर क्षेत्राधिकार वापस ‌‌हाईकोर्ट में निहित करना ऐसे समय में आता है, जब न्यायपालिका पहले से ही बैकलॉग के बोझ से दब गई है। हालांकि, यह हमें इस अवसर पर उठने और नई व्यवस्था से निपटने के लिए आवश्यक प्रणालियों को स्थापित करने से नहीं रोकेगा। हमारे हाईकोर्टों में पर्याप्त क्षमता का निर्माण करने के लिए यह एक उपयुक्त क्षण है, ताकि बौद्धिक संपदा मुकदमे को कुशलतापूर्वक और सुचारू रूप से संचालित किया जा सके। इसी संदर्भ में आज आयोजित संगोष्ठी का बहुत महत्व है।

    22. हाईकोर्टों को मजबूत करके इन नई और अतिरिक्त चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सकता है। हमें न केवल मौजूदा रिक्तियों को तत्कालिक आधार पर भरने की जरूरत है, बल्कि जजों की संख्या बढ़ाने की भी जरूरत है। बेहतर सेवा शर्तों के साथ हम अधिक से अधिक प्रतिभाओं को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हो सकते हैं।

    23. न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार की जरूरत है। दुर्भाग्य से, हम इस क्षेत्र में बुनियादी न्यूनतम मानकों को भी पूरा नहीं कर रहे हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद संभालने के बाद से मेरा यह प्रयास रहा है कि न्यायिक बुनियादी ढांचे में सुधार और समन्वय के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाए।

    24. केवल धन का आवंटन पर्याप्त नहीं है। चुनौती उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने की है। मैं केंद्र और राज्यों दोनों में वैधानिक प्राधिकरणों की स्थापना के लिए सरकार से गुहार लगा रहा हूं। लेकिन दुर्भाग्य से...

    25.यह याद किया जा सकता है कि मैंने हाल ही में भारतीय न्यायपालिका के सामने एक प्रमुख चुनौती के रूप में निरंतर प्रशिक्षण और कौशल के उन्नयन की आवश्यकता पर जोर दिया है।

    26.प्रौद्योगिकी की प्रगति के साथ, हम मुकदमेबाजी में अधिक जटिल मुद्दों को देख रहे हैं, चाहे वह आईपीआर, आईटी और अन्य क्षेत्रों में हो। जटिलताओं में निर्णय प्रक्रिया में एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट से सहायता की मांग शामिल थी।

    27. दिल्ली हाईकोर्ट का बौद्धिक संपदा प्रभाग और इसकी कार्यप्रणाली एक मॉडल के रूप में काम करेगी, जिसे दोहराया जा सकता है।

    28. हमारे बीच श्रीमती निर्मला सीतारमण मौजूद हैं, देश की शक्तिशाल‌ियों मंत्रियों में से एक, चूंकि वह देश का खर्च उन्हीं के हाथों में हैं। मुझे यह बताया गया है कि छात्र जीवन उनका शोध क्षेत्र गैट ढांचे के भीतर व्यापार संबंध रहा है। वाणिज्य और वित्त मंत्रालयों में व्यावहारिक अनुभव के साथ उनके अकादमिक शोध ने नीतियों को तैयार करने में बहुत मदद की है।

    29. मैं मुख्य न्यायाधीश और उनके सभी साथी न्यायाधीशों को बौद्धिक संपदा प्रभाग की स्थापना पर बधाई देता हूं।

    30. आईपीआर पर अधिकार रखने वाली बहन प्रतिभा सिंह द्वारा किए गए प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तथ्य यह है कि उन्होंने अपना आकर्षक प्रैक्टिस छोड़ दी है, सार्वजनिक सेवा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है।

    31. आईपीडी समिति के सदस्य न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने नए नियम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

    32. हितधारकों को मेरी सलाह है कि आज के हितों की रक्षा करते हुए हमें व्यापक तस्वीर से नहीं चूकना चाहिए। यहीं न्यायिक विवेक का भूमिका शुरु होती है। बौद्धिक संपदा अधिकारों के दावों का न्यायनिर्णयन करते समय, आपको समकालीन दावों को भावी पीढ़ियों के स्थायी हितों के साथ संतुलित करना चाहिए।

    33. मैं आपके प्रयास में सफलता की कामना करता हूं। विषय की पेचीदगियों को समझने में, पैनल चर्चाओं का पालन करना बहुत मददगार होगा। मैं विशेष रूप से यहां उपस्थित युवाओं से पैनल चर्चा और प्रश्नोत्तर सत्र का सर्वोत्तम उपयोग करने का आग्रह करता हूं।

    34. धन्यवाद।

    Next Story