फिज़िकल/ ई-फाइलिंग करने या न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने वाले अधिवक्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों को चेतावनी दी

Sparsh Upadhyay

2 March 2021 7:17 AM GMT

  • Strict Action Will Be Taken Against Advocates Who Appear Before Court Or Indulge In Physical/E-Filing

    इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया है जिसमें HCBA से जुड़े अधिवक्ताओं से कहा गया है कि वे उत्तर प्रदेश शिक्षा न्यायाधिकरण अधिनियम 2021 के खिलाफ चल रहे विरोध के महत्व को ध्यान में रखते हुए भौतिक या ई-फाइलिंग में लिप्त न हों।

    HCBA, इलाहाबाद के अध्यक्ष अमरेन्द्र नाथ सिंह और सचिव प्रभा शंकर मिश्रा द्वारा हस्ताक्षरित आदेश में यह भी कहा गया है कि भौतिक / ई-फाइलिंग में लिप्त अधिवक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

    इसके अलावा, एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए, एचसीबीए ने यह भी बताया कि उनके द्वारा आज यानी 02 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा न्यायाधिकरण विधेयक, 2021 के पारित होने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करने के लिए न्यायिक कार्य से दूर रहने का संकल्प लिया है।

    प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि यदि कोई भी अधिवक्ता इलाहाबाद उच्च न्यायालय की किसी भी खंडपीठ के समक्ष उपस्थित होता है, तो एचसीबीए उसका नामांकन / पंजीकरण समाप्त करने के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को लिखेगा।

    HCBA, इलाहाबाद का स्टैंड

    हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद 23 फरवरी से अदालत के काम से विरत है।

    HCBA, इलाहाबाद ने 23 फरवरी को दिए अपने प्रस्ताव में कहा था कि लखनऊ में ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच की स्थापना सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के खिलाफ है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता इस फैसले से नाखुश हैं।

    प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि इलाहाबाद के अधिवक्ताओं की मांगों को स्वीकार करते हुए, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सार्वजनिक रूप से उन्हें आश्वासन दिया था कि ट्रिब्यूनल की प्रधान पीठ इलाहाबाद / प्रयागराज में स्थापित की जाएगी, फिर भी सरकार इस आश्वासन के खिलाफ गई और वह विधेयक पारित किया जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित अच्छी तरह से तय सिद्धांतों के विरुद्ध है।

    इस पृष्ठभूमि में, एसोसिएशन राज्य सरकार द्वारा विधेयक लाने के तरीके पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है।

    लाइव लॉ से बात करते हुए, एचसीबीए के एक सदस्य ने कहा कि ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच इलाहाबाद में स्थापित की जानी चाहिए, और लखनऊ में एक और बेंच स्थापित की जा सकती है।

    उन्होंने आगे हमें बताया कि 2021 विधेयक में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में न्यायाधिकरण की एक प्रमुख पीठ स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो एसोसिएशन के लिए अस्वीकार्य है।

    लाइव लॉ से बात करते हुए, Hony. सचिव (HCBA, इलाहाबाद) प्रभा शंकर मिश्रा ने कहा कि हड़ताल 9 मार्च (अंतरिम निर्णय) तक जारी रहने की संभावना है और वह 09 मार्च को इलाहाबाद बंदी का आयोजन करेगा।

    इसके अलावा, उन्होंने लाइव लॉ को बताया कि एसोसिएशन ने एसोसिएशन से जुड़े सभी अधिवक्ताओं को सूचित किया है कि वे इलाहाबाद HC के किसी भी बेंच के सामने पेश न हों अन्यथा वे उनके खिलाफ की गई कार्रवाई के लिए जिम्मेदार होंगे।

    वास्तव में, एसोसिएशन ने एक वकील की सदस्यता समाप्त कर दी है जिसने कथित तौर पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को एक ई-याचिका भेजी थी।

    प्रेस विज्ञप्ति और आधिकारिक आदेश डाउनलोड करने/पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

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