उम्मीद की जाती है कि COVID-19 की तीसरी लहर से बचने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स सक्रिय कदम उठाते हुए टीकाकरण करवाएंगे: दिल्ली हाईकोर्ट
LiveLaw News Network
3 Aug 2021 3:46 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मॉल और बाजार खोलने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की कि यह उम्मीद की जाती है कि COVID-19 की तीसरी लहर से बचने के लिए स्ट्रीट वेंडर्स सक्रिय कदम उठाते हुए टीकाकरण करवाएंगे।
न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की एकल पीठ ने सप्ताहिक पेट्री बाजार एसोसिएशन द्वारा दायर एक याचिका पर नोटिस जारी किया और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।
कोर्ट ने यह भी कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से यह उम्मीद की जाती है कि वह उक्त मुद्दे पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार करेगा।
कोर्ट ने कहा कि,
"यह भी उम्मीद की जाती है कि स्ट्रीट वेंडर भी टीकाकरण के लिए सक्रिय कदम उठाएंगे ताकि हम तीसरी लहर से बच सकें।"
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह सरकार से सभी साप्ताहिक बाजारों को संचालित करने की अनुमति देने के लिए नहीं कह रहे हैं और संबंधित अधिकारी इस मुद्दे पर विचार कर सकते हैं और फिर निर्णय ले सकते हैं। साथ ही कहा कि दिल्ली सरकार बाजार में भीड़ से बचने के लिए शर्तें लगा सकती है।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता एसोसिएशन की ओर से पेश अधिवक्ता रजत वाधवा ने उक्त कार्रवाई से पीड़ित गरीब वेंडरों की चिंता पर प्रकाश डाला।
एडवोकेट रजत ने यह भी कहा कि यदि नगरपालिका क्षेत्र में केवल एक साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी जाती है तो इससे और अधिक भीड़ होगी।
दूसरी ओर, दिल्ली सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता सत्यकाम ने अदालत को आश्वासन दिया कि अधिकारी इस मुद्दे पर विचार करेंगे और अदालत को इसके बारे में सूचित करेंगे।
केस का शीर्षक: सप्ताहिक पेट्री बाजार एसोसिएशन बनाम दिल्ली राज्य