[आवारा मवेशियों से खतरा] कोर्ट में प्रवेश करते समय मवेशियों ने मेरा रास्ता अवरुद्ध किया; एलएसए को शामिल करने की आवश्यकता: गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने कहा
LiveLaw News Network
18 Jan 2022 10:00 AM IST
गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी की,
"जब वे कोर्ट (परिसर) में प्रवेश कर रहे थे, तो लगभग 10-12 मवेशी वह खड़े थे, जिन्होंने उनका रास्ता अवरुद्ध किया। पुलिस की सीटी भी उन्हें हिला नहीं सकी, वे चट्टान की तरह खड़े थे।"
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरविंद कुमार ने राज्य से पूछताछ करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पशु उपद्रव के खतरे के लिए क्या किया है।
मुख्य न्यायाधीश ने गुजरात उच्च न्यायालय के एक पूर्व आदेश के संबंध में दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए इस प्रकार टिप्पणी की, जिसमें न्यायालय द्वारा वर्ष 2017 में गुजरात सरकार को पशु उपद्रव को नियंत्रित करने और सड़कों की गुणवत्ता के रखरखाव के संबंध में कई निर्देश जारी किए गए थे।
सुनवाई के दौरान जब कोर्ट ने सरकारी वकील मनीषा लवकुमार से कोर्ट के आदेश के अनुपालन के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि मवेशी अतिचार अधिनियम और बॉम्बे पुलिस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है और राज्य ने भारी वाहन यातायात क्षेत्र और वही एक 'उपन्यास उपाय' के रूप में मवेशी मुक्त क्षेत्र समर्पित किए हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा,
"आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीफ जस्टिस की गाड़ी हाईकोर्ट में घुस रही थी, वहां करीब 10-12 मवेशी थे, जिन्होंने रोड जाम कर रखा था। पुलिस ने सीटी भी बजाई, वे (पशु) नहीं हिले। वे चट्टान की तरह खड़ा थे।"
इस पर सरकारी वकील लवकुमार ने कहा,
''जहां तक कानून का सवाल है...''
कोर्ट ने कहा,
"कानून अच्छा है, लेकिन प्रवर्तन एजेंसियां अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रही हैं। ऐसी परिस्थितियों में, हमें विधि सेवा प्राधिकरणों (एलएसए) को भी शामिल करना होगा। हम एलएसए को शामिल करेंगे और हम उन्हें एक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कहेंगे, और वे किसी भी गैर सरकारी संगठन और व्यक्तियों से सभी प्रतिक्रिया प्राप्त करेंगे। वे एक टोल-फ्री नंबर, प्लाजा खोलेंगे, जहां कोई भी कह सकता है कि एक तस्वीर के साथ क्या हो रहा है और फिर मामला-दर-मामला आधार पर आप उन पर विचार कर सकते हैं।"
इसके अलावा, कोर्ट ने कुत्ते के खतरे के बारे में पूछताछ की और सरकारी वकील से कहा कि उन्हें कई लोगों ने सलाह दी थी कि उन्हें सड़कों पर टहलने नहीं जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा,
"मेरे पास कुत्ते हैं। मुझे कुत्तों से प्यार है, लेकिन, हमारा आनंद दूसरों के लिए बाधा नहीं बनना चाहिए, यह किसी के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए।"