'बैक फुट पर खेलना बंद करें; COVID से हुई मृत्यु के डाटा को छुपाना सार्वजनिक हित में नहीं,' गुजरात HC ने सरकार को सलाह दी

SPARSH UPADHYAY

18 Sep 2020 4:49 AM GMT

  • बैक फुट पर खेलना बंद करें; COVID से हुई मृत्यु के डाटा को छुपाना सार्वजनिक हित में नहीं, गुजरात HC ने सरकार को सलाह दी

    Gujarat High Court

    हाल ही में, गुजरात उच्च न्यायालय ने गुजरात राज्य में COVID की स्थिति का स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि यह अफ़सोस की बात है कि हालाँकि राज्य सरकार द्वारा COVID की स्थिति से निपटने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे थे, फिर भी, दुर्भाग्य से, बड़े पैमाने पर लोग सहयोग नहीं कर रहे थे।

    मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की डिवीजन बेंच ने यह पाया कि,

    "एक उच्च न्यायालय के रूप में, मौजूदा स्थिति में जो कुछ भी करने की उम्मीद की जा रही है वह किया जा रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से, अदालत जो कह रही है, लोग उसपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस समय, अब हमारे पास केवल एक ही चीज़ बची है और वह यह है कि बड़े पैमाने पर लोगों से अनुरोध किया जाए कि वे अधिकारियों के साथ सहयोग करें और निर्धारित मानदंडों और प्रोटोकॉल का पालन करें और, विशेष रूप से, व्यक्तिगत रूप से अपना ख्याल रखें।"

    न्यायालय ने आगे कहा कि सैकड़ों युवा पुरुष और महिलाएं, लड़के और लड़कियां शाम के घंटों में सार्वजनिक सड़कों पर इकट्ठा होते हैं, विशेष रूप से अहमदाबाद में। इनमें से ज्यादातर बिना मास्क पहने देखे जा सकते हैं।

    इसलिए, न्यायालय ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड और प्रोटोकॉल, दोनों की समय-समय पर जांच की जानी चाहिए, और यह राज्य के राजनीतिक नेताओं, वरिष्ठ और जूनियर, दोनों पर भी लागू होता है।

    सबसे महत्वपूर्ण रूप से अदालत ने टिप्पणी की,

    "राज्य के राजनीतिक नेताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने लोगों का नेतृत्व करें, न कि स्वयं मानदंडों या नियमों और विनियमों का उल्लंघन करें, जो महामारी का मुकाबला करने के लिए निर्धारित हैं। राजनीतिक नेताओं द्वारा मानदंडों की धज्जियां उड़ाना, बड़े पैमाने पर लोगों के लिए एक बुरा उदाहरण होगा, और वही लोगों को मानदंडों को धता बताने के लिए प्रेरित कर सकता है।"

    "बैक फुट पर खेलना बंद करें"

    न्यायालय ने कहा कि यह विचार है कि राज्य सरकार कड़ी मेहनत कर रही है और महामारी को नियंत्रित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रही है। हालाँकि, न्यायालय यह मानने के लिए विवश है कि अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के बावजूद, सरकार अनभिज्ञ रही है और स्थिति बिगड़ने के बाद ही वह हरकत में आती है।

    अदालत ने आगे टिप्पणी की,

    "दूसरे शब्दों में या सीधे शब्दों में, हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार को अब बैक फुट पर खेलना बंद कर देना चाहिए।"

    इस संदर्भ में, न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य भर के सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को उचित आदेश जारी करे और वायरस के प्रसार को रोकने के लिए उचित कार्रवाई और कदम उठाए। अहमदाबाद मॉडल को इस उद्देश्य के लिए लागू करने के लिए निर्देशित किया गया।

    राज्य सरकार के लिए न्यायालय का अंतिम सुझाव

    अंत में, कोर्ट ने सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील श्री अंसिन देसाई द्वारा बताई गई कुछ बातों पर भी ध्यान दिया। श्री देसाई ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार, समय-समय पर COVID मौतों और COVID सकारात्मक मामलों के वास्तविक आंकड़ों को दबाती रही है।

    इस पर कोर्ट ने कहा,

    "हमने इस प्रश्न में जाने का प्रस्ताव नहीं दिया, भले ही, यह वास्तव में एक अत्यधिक विवादित प्रश्न है। हम इस मुद्दे पर राज्य सरकार को गंभीरता से बुला सकते थे, लेकिन हम यह मानते हैं कि अंत में जिन आंकड़ों का खुलासा या घोषणा की जाती है, वे सही आंकड़े हैं। हम केवल यह आरोप लगाए बिना देख सकते हैं कि अगर श्री देसाई द्वारा बताई गई बातों में सच्चाई का कोई तत्व है, तो निश्चित रूप से यह सार्वजनिक हित में नहीं है।"

    कोर्ट ने आगे कहा,

    "COVID मौतों और COVID सकारात्मक मामलों के सही और सही आंकड़ों का खुलासा करना आवश्यक है ताकि लोग स्थिति की गंभीरता को समझने में सक्षम हो सकें। इससे निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर समाज पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा। इस पहलू को इस न्यायालय के सुझाव के रूप में राज्य सरकार द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए।"

    आदेश की प्रति डाउनलोड करें



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