न्यायिक कार्यवाही के दरमियान वकीलों की ओर से दिए गए बयान को 'पूर्ण विशेषाधिकार', उन पर मानहानि के मुकदमे नहीं किए जा सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

Avanish Pathak

10 Feb 2023 1:52 PM GMT

  • न्यायिक कार्यवाही के दरमियान वकीलों की ओर से दिए गए बयान को पूर्ण विशेषाधिकार, उन पर मानहानि के मुकदमे नहीं किए जा सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

    Delhi High Court

    दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायिक कार्यवाही के दरमियान एक वकील को ओर से दिए गए बयानों को "पूर्ण विशेषाधिकार" प्रदान किया गया है और प्रस्तुतियां के लिए उसके खिलाफ मानहानि, बदनामी या परिवाद की कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती।

    यह देखते हुए कि इस तरह के बयान को "मानहानि के किसी भी आरोप के खिलाफ पूर्ण सुरक्षा" है, जस्टिस मिनी पुष्करणा ने कहा कि सुनवाई के दरमियान उसकी ओर से दिए गए किसी भी बयान के लिए "अगर वकीलों को खुद कानून का डर हो" तो न्याय प्रणाली पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

    अदालत ने कहा,

    "इस प्रकार, अदालत की सुनवाई के दरमियान एक वकील द्वारा दिया गया कोई भी बयान एक विशेषाधिकार प्राप्त अवसर है और किसी भी बयान के संबंध में परिवाद या बदनामी के लिए किसी भी वकील को किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।"

    इसमें कहा गया है कि कार्यवाही के दौरान वकीलों द्वारा दिए गए बयानों को पूर्ण विशेषाधिकार के रूप में संरक्षित करना आवश्यक है और ऐसे बयानों के आधार पर उसके खिलाफ "मानहानि का मुकदमा नहीं शुरु किया जा सकता।"

    अदालत ने कहा कि विभिन्न निर्णयों में यह कहा गया है कि सुनवाई के दरमियान अधिवक्ताओं को दिए गए विशेषाधिकार पर कोई भी प्रतिबंध न्याय प्रशासन की प्रक्रिया को बाधित करेगा।

    अदालत ने कहा, "इस प्रकार, न्यायिक कार्यवाही के दरमियान किसी भी वकील द्वारा दिए गए किसी भी बयान को जनहित में संरक्षित किया जाएगा और उस मामले में पूर्ण विशेषाधिकार एक पूर्ण सुरक्षा होगी।"

    कोर्ट ने यह भी कहा कि वकीलों को सुनवाई के दरमियान उसकी ओर से दिए गए बयानों की पूरी प्रासंगिकता की जांच करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार, ऐसे बयानों को पूर्ण विशेषाधिकार के रूप में संरक्षित करना आवश्यक है।

    जस्टिस पुष्करणा ने एक व्यवसायी की ओर से एक सीनियर एडवोकेट के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि खुली अदालत में बहस के दरमियान उसकी ओर से दिया गया बयान मानहानिकारक था।

    परिवादी ने कथित मानहानिकारक बयान से "उनकी प्रतिष्ठा और सद्भावना को हुए नुकसान" के लिए सीनियर एडवोकेट से 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा था।

    वादी की ओर से पेश वकील ने यह प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल की प्रतिष्ठा धूमिल हुई है और यह पूर्ण विशेषाधिकार किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार के खिलाफ काम नहीं कर सकता है। यह भी तर्क दिया गया कि एक वकील को पूर्ण विशेषाधिकार प्रदान करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

    दूसरी ओर, वरिष्ठ वकील की ओर से पेश वकील ने वाद का विरोध किया और यह कहते हुए इसे खारिज करने की मांग की कि एक वकील का विशेषाधिकार पूर्ण है और अदालत में उसके द्वारा दिया गया बयान एक पूर्ण विशेषाधिकार है।

    वादी को खारिज करते हुए, अदालत ने कहा कि भले ही यह मान लिया जाए कि वादी की दलीलें सही हैं, फिर भी यह पता लगाने का कोई साधन नहीं होगा कि सीनियर एडवोकेट की ओर से दिया गया सटीक बयान क्या था।

    फैसले में कहा गया है कि अगर अदालती कार्यवाही के दरमियान वकील की ओर से दिया गया हर बयान इस तरह की जांच के अधीन होगा, तो न्यायपालिका की व्यवस्था "शाब्दिक रूप से ठप" हो जाएगी क्योंकि वकील अदालतों के सामने अपनी दलीलें रखने में विवश महसूस करेंगे।

    यह न्यायिक प्रक्रिया में हानिकारक तरीके से हस्तक्षेप और बाधा उत्पन्न कर सकता है, यह कहा।

    अदालत ने पाया कि सामान्य आचार संहिता के अनुसार ब्रीफिंग काउंसल के निर्देश पर दिए गए किसी भी बयान के लिए किसी सीनियर एडवोकेट वकील पर कोई दुर्भावना या मंशा नहीं लगाई जा सकती है।


    Next Story