"केवल शिकायत दर्ज करने में हुई देरी के कारण बयानों को खारिज नहीं किया जा सकता": कोर्ट ने दिल्ली दंगों के तीन मामलों में एक के खिलाफ आरोप तय किए

LiveLaw News Network

2 Sep 2021 7:13 AM GMT

  • केवल शिकायत दर्ज करने में हुई देरी के कारण बयानों को खारिज नहीं किया जा सकता: कोर्ट ने दिल्ली दंगों के तीन मामलों में एक के खिलाफ आरोप तय किए

    दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली दंगों के तीन मामलों में एक गैरकानूनी असेंबली का सदस्य होने और अन्य अपराधों के लिए नूर मोहम्मद के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

    अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने मामलों में उपलब्ध ऑक्यूलर साक्ष्य के आधार पर आरोप तय करते हुए कहा कि गवाहों के बयानों को केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन्हें दर्ज करने में देरी हुई है या शिकायतकर्ता ने प्रारंभिक लिखित शिकायत में विशेष रूप से आरोपी का नाम नहीं लिया है।

    अदालत ने कहा,

    "उक्त मुद्दे को आरोप पर विचार के स्तर पर तय नहीं किया जा सकता है। आंखों देखी साक्ष्य को सबसे अच्छा सबूत माना जाता है, जब तक कि इस पर संदेह करने के लिए मजबूत कारण न हों।"

    नूर मोहम्मद के खिलाफ अलग-अलग लिखित शिकायतों के आधार पर तीन प्राथमिकी दर्ज की गईं, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक दंगाइयों ने शिकायतकर्ताओं के स्वामित्व वाली दुकानों में आपराधिक रूप से प्रवेश किया और लूटपाट की और बाग में दुकान में आग लगा दी गई जिसके परिणामस्वरूप मालिकों को वित्तीय नुकसान हुआ।

    एफआईआर आईपीसी की धारा 147 (दंगा करने की सजा), 148 (घातक हथियार से लैस दंगा), 149 (गैरकानूनी सभा), 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा), 392 (डकैती के लिए सजा), 435 (आग या किसी विस्फोटक द्वारा शरारत) पदार्थ), आईपीसी की धारा 436 और 34 (सामान्य आशय) के तहत दर्ज की गई थी।

    इस प्रकार अभियुक्त का मामला है कि उसे उक्त मामलों में झूठा फंसाया गया है और शिकायतकर्ताओं ने अपनी प्रारंभिक लिखित शिकायतों में विशेष रूप से उसका नाम या पहचान नहीं किया था।

    यह भी तर्क दिया गया कि कथित रूप से दंगाई भीड़ का हिस्सा होने वाले 150-200 लोगों में से केवल नूर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। यह भी कहा गया कि जांच एजेंसी मामले में किसी अन्य आरोपी की पहचान करने में असमर्थ है।

    दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष का यह मामला है कि नूर "दंगाइयों की भीड़ का सक्रिय सदस्य" पाया गया है और उसने घटना की तारीख और समय पर क्षेत्र में दंगा, तोड़फोड़ और आगजनी में सक्रिय भाग लिया था।

    अदालत ने कहा,

    "रिकॉर्ड पर उपलब्ध घटना का कोई विशिष्ट सीसीटीवी फुटेज / वीडियो क्लिप नहीं है, हालांकि, इस स्तर पर हमारे पास शिकायतकर्ता के पूरक बयान के रूप में स्पष्ट सबूत हैं।"

    कोर्ट ने आगे कहा कि इस स्तर पर बचाव पक्ष घटना की तारीख और समय पर मौके / एसओसी पर उनकी उपस्थिति पर संदेह करके उपरोक्त गवाहों के सबूतों पर अविश्वास जातने / खारिज करने के लायक कोई कारण नहीं बता पाया है।

    कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर पर्याप्त साक्ष्य हैं। अदालत ने तीन प्राथमिकी में नूर के खिलाफ आरोप तय किए हैं।

    केस का शीर्षक: स्टेट वी/एस नूर मोहम्मद @ नूरा

    आदेश की कॉपी यहां पढ़ें:



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