'क्रॉस एग्जामिनेशन का स्तर बहुत नीचे चला गया है, ट्रायल कोर्ट के वकील अपने कौशल का विकास नहीं कर रहे हैं': मद्रास हाईकोर्ट

Brij Nandan

18 April 2023 3:28 PM IST

  • क्रॉस एग्जामिनेशन का स्तर बहुत नीचे चला गया है, ट्रायल कोर्ट के वकील अपने कौशल का विकास नहीं कर रहे हैं: मद्रास हाईकोर्ट

    मद्रास हाईकोर्ट एक बलात्कार के मामले में दोषसिद्धि को चुनौती देने वाली एक अपील पर सुनवाई कर रहा था। हाईकोर्ट ने मामले में निचली अदालतों में जिस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन की जा रही है, उस पर अपनी अप्रसन्नता दर्ज की। कोर्ट ने कहा कि ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि ट्रायल कोर्ट के वकील क्रॉस एग्जामिनेशन के अपने कौशल का विकास नहीं कर रहे हैं।

    जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि क्रॉस एग्जामिनेशन की कला को वकालत कौशल में एक मुकुट माना जाता है और अगर यह कला खो गई तो अदालत के समक्ष सुनवाई करने का आकर्षण भी चला जाएगा।

    आगे कहा,

    "ट्रायल कोर्ट के वकीलों को ये ध्यान रखना चाहिए कि वे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत व्यक्ति के अधिकार का बचाव कर रहे हैं। इसलिए, यह उनका कर्तव्य है कि वे क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उचित प्रश्न पूछें।“

    वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि पीड़ित बच्चे की जांच करने वाले दो डॉक्टरों के बयानों में विरोधाभास थे। उन्होंने यह भी दावा किया कि मामला पूर्व दुश्मनी पर आधारित झूठा है। हालांकि, अदालत ने कहा कि तर्क देने के अलावा, आरोपी क्रॉस एग्जामिनेशन के माध्यम से इस तरह के किसी भी विरोधाभास को स्थापित करने में विफल रहे।

    अदालत ने यह भी कहा कि ज्यादातर सवाल, जो गवाहों से पूछे जाते हैं, अप्रासंगिक और अतार्किक हैं। वर्तमान मामले की ओर इशारा करते हुए, अदालत ने एक उदाहरण दिया कि कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर से एक सवाल किया गया था कि क्या एक कीट के काटने के कारण हाइमन फट जाएगा।

    अदालत ने कहा,

    "यह मानव शरीर रचना और चिकित्सा न्यायशास्त्र पर वकील की ओर से अज्ञानता की मात्रा को दर्शाता है। यह केवल एक सैंपल है और इस तरह के कई अतार्किक प्रश्न इस न्यायालय द्वारा दैनिक आधार पर देखे जा रहे हैं।"

    अदालत ने कहा कि ज्यादातर मामलों में, गवाहों को प्रभावी ढंग से क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बजाय शत्रुतापूर्ण बनाने का प्रयास किया जाता है। आगे कहा कि क्रॉस एग्जामिनेशन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रक्रियात्मक कानूनों का ज्ञान आवश्यक है।

    कोर्ट ने कहा,

    "भले ही सामान्य ज्ञान जिरह के दौरान एक प्रमुख भूमिका निभाता है, सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और मूल कानून के प्रावधानों को जानने में संपूर्णता, जिरह को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए साथ-साथ चलती है। एक वकील, जो प्रक्रियात्मक कानूनों में मजबूत नहीं है, कभी भी एक प्रभावी परीक्षण वकील नहीं हो सकता है और वह एक गवाह से प्रभावी ढंग से क्रॉस एग्जामिनेशन करने में सक्षम नहीं होगा।"

    अदालत ने आशा व्यक्त की कि बार के सदस्य इस मुद्दे पर ध्यान देंगे और युवा वकीलों को क्रॉस एग्जामिनेशन की कला सीखने के लिए एक मंच प्रदान करेंगे जो अधीनस्थ अदालतों में मुकदमों की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा।

    केस टाइटल: ए मुथुपंडी बनाम राज्य

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (मद्रास) 120

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