श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद : मथुरा मस्जिद कमेटी ने कोर्ट के 'सर्वे' आदेश के खिलाफ आपत्ति दाखिल की
Sharafat
3 Jan 2023 7:01 PM IST
शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने सोमवार को मथुरा कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर श्री कृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह विवाद मामले में मस्जिद परिसर के 'सर्वेक्षण' करने के पिछले महीने के कोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताई।
अपने आदेश में सिविल जज III सोनिका वर्मा ने सिविल कोर्ट अमीन (जिसे अदालत का अधिकारी भी कहा जाता है) को विवादित स्थल का दौरा करने और सर्वेक्षण करने और 20 जनवरी तक अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट (नक्शे के साथ) जमा करने का निर्देश दिया था।
यह आदेश हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता (एडवोकेट शैलेश दुबे के माध्यम से) द्वारा शाही ईदगाह परिसर पर कब्जा करने और वहां स्थित मौजूदा ढांचे को गिराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया था।
अदालत के आदेश पर आपत्ति जताते हुए मस्जिद समिति ने याचिकाकर्ता (गुप्ता) के मुकाम पर सवाल उठाया है और कहा है कि समिति को न तो याचिका की प्रति पेश की गई थी और न ही अदालत द्वारा आदेश पारित करने से पहले इसे सुना गया।
यह ध्यान दिया जा सकता है कि विचाराधीन मुकदमे में वादी गुप्ता ने 13.77 एकड़ भूमि के स्वामित्व को चुनौती दी है, जिस पर ईदगाह बनी है। वाद में कहा गया है कि ईदगाह का निर्माण औरंगजेब ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि पर श्रीकृष्ण मंदिर को तोड़कर किया था।
इसे देखते हुए वाद में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह के बीच वर्ष 1968 में हुए समझौते को अवैध बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि यह मुकदमा 17 वीं शताब्दी की शाही ईदगाह मस्जिद को कृष्ण जन्मभूमि की संपत्ति पर बनाए जाने का दावा करते हुए अदालत के समक्ष दायर किए गए कई मुकदमों में से एक है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह 2021 के मुकदमे (भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और अन्य बनाम यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और अन्य) के संबंध में शाही ईदगाह और जहांआरा की मस्जिद की वैज्ञानिक जांच करने के लिए उसके समक्ष दायर एक आवेदन पर शीघ्र निर्णय ले।
संबंधित खबरों में मई 2022 में मथुरा की एक अदालत ने कहा था कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि की भूमि पर कथित रूप से निर्मित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने का मुकदमा सुनवाई योग्य है। इसके साथ, कोर्ट ने सितंबर 2020 में मुकदमे को खारिज करने के सिविल कोर्ट के आदेश को पलट दिया।
उल्लेखनीय है कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कृष्ण जन्मभूमि के बगल में बनी है, जिसे कृष्ण भगवान का जन्मस्थान माना जाता है।