खेल और शारीरिक गतिविधियां शिक्षा का अभिन्न हिस्सा, सभी स्कूलों में खेल के मैदान होने चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट
Brij Nandan
2 Sept 2022 11:38 AM IST
सार्वजनिक और निजी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा के उचित निर्देश के लिए दिशा-निर्देशों का एक सेट तैयार करने की मांग वाली एक याचिका का निपटारा करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने स्कूलों में शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता पर जोर दिया।
अदालत ने राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया कि शारीरिक शिक्षा को उचित महत्व दिया जाए और सभी स्कूलों में आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराया जाए।
समिति का गठन एक माह के भीतर सरकार द्वारा किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता सरकार के सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जाएगी। समिति शारीरिक शिक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे वाले स्कूलों की पहचान करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि शारीरिक शिक्षा को आवश्यक महत्व दिया जाए।
चीफ जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी और जस्टिस एन माला की पीठ ने कहा,
"इस मोड़ पर, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता है कि खेल और शारीरिक गतिविधियां शिक्षा के अभिन्न अंग हैं, और इसलिए, खेल के लिए बुनियादी ढांचा अपरिहार्य है। शारीरिक गतिविधि छात्र की शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाती है, इसके अलावा कॉमरेडशिप विकसित करने, अनुशासन स्थापित करने और आत्मसात करने के काम आती है। शारीरिक शिक्षा का सार एक छात्र के व्यक्तित्व और भावना का समग्र विकास है। यदि खेल का सार ऐसा है, तो स्कूलों में खेल के मैदानों को कैसे समाप्त किया जा सकता है।"
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि सरकार ने स्कूलों में शारीरिक शिक्षा को एक विषय के रूप में अपेक्षित ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप स्कूलों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की कमी है।
उन्होंने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला दिया जिसमें कहा गया है कि तमिलनाडु के 9,000 स्कूलों में से केवल 40 ने ही शारीरिक शिक्षा शिक्षक को काम पर रखा है।
दूसरी ओर, राज्य ने अदालत को सूचित करते हुए एक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की कि सभी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है और संबंधित अधिकारियों द्वारा सुविधाओं की आवधिक निगरानी की जा रही है।
राज्य ने आश्वासन दिया कि अधिकारियों ने यह सुनिश्चित करने के लिए गंभीर प्रयास किए हैं कि शारीरिक शिक्षा को समान महत्व दिया जाए क्योंकि अन्य विषयों और कक्षाओं को शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित किया जाएगा।
अदालत ने शारीरिक गतिविधियों और खेल के बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर देते हुए कानून के प्रावधानों का अवलोकन किया और प्रतिवादी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि इन कानूनों को सीबीएसई, मैट्रिक और राज्य बोर्ड में सख्ती से लागू किया जाए।
अदालत ने अधिकारियों को नगर पालिका/निगम के सार्वजनिक मैदानों का उपयोग करने के लिए स्कूलों के अनुरोध पर विचार करने का भी निर्देश दिया।
अदालत ने आगे अधिकारियों को खेल के मैदानों को अनिवार्य करने वाले सरकारी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया क्योंकि अभी भी कई ऐसे स्कूल हैं जिनमें खेल के मैदान नहीं है।
कोर्ट ने कहा,
"सरकारी आदेश और कानून के प्रावधानों का जनादेश कागजी नहीं रहना चाहिए। बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत भी शारीरिक गतिविधि और खेल के बुनियादी ढांचे के महत्व पर जोर दिया गया है।"
केस टाइटल: डॉ. पी आर सुबास्चंद्रन बनाम राज्य एंड अन्य
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ 378
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