विशेष/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्युत अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान ले सकते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

LiveLaw News Network

19 Jan 2022 2:32 PM IST

  • विशेष/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विद्युत अधिनियम के तहत अपराधों का संज्ञान ले सकते हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि एक विशेष न्यायाधीश (ईसी अधिनियम) / अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के पास विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र है।

    न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की खंडपीठ ने विद्युत अधिनियम [बिजली की चोरी] की धारा 135-1 (ए) और विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट)/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद के संज्ञान लेने के आदेश के तहत उसके खिलाफ दायर आरोप पत्र को चुनौती देने वाले एक गुलफाम द्वारा दायर धारा 482 आवेदन पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

    आवेदक द्वारा दिए गए तर्क

    आवेदक द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया कि सीआरपीसी की धारा 193 के आधार पर, सत्र न्यायाधीश को सीधे संज्ञान लेने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और सत्र न्यायाधीश केवल सत्र न्यायालय में मामला होने के बाद ही संज्ञान ले सकता है।

    आगे तर्क दिया गया कि निचली अदालत द्वारा पारित संज्ञान लेने का आदेश/समन आदेश न केवल अनियमित है बल्कि अवैध भी है। इस प्रकार, उपर्युक्त विशेष सत्र ट्रायल की पूरी कार्यवाही न्यायालय द्वारा रद्द किए जाने योग्य है।

    यह भी तर्क दिया गया कि उन्हें मामले में झूठा फंसाया गया है और मामले में जांच ठीक से नहीं की गई।

    विद्युत विभाग के तर्क

    विद्युत विभाग की ओर से पेश वकील प्रांजल मेहरोत्रा ने तर्क दिया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 153 के आलोक में एक बार विद्युत अधिनियम के तहत अपराध किए जाने के बाद विशेष न्यायाधीश द्वारा मुकदमा चलाया जाना चाहिए। विशेष न्यायाधीश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए।

    सीआरपीसी की धारा 193 के संबंध में उन्होंने तर्क दिया कि विशेष कानून (मौजूदा मामले में विद्युत अधिनियम) सामान्य कानून (सीआरपीसी) से आगे रहेगा।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि सीआरपीसी की धारा 193 में कहा गया है कि इस संहिता या किसी अन्य कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदान किए जाने के अलावा, कोई भी सत्र न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र के न्यायालय के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा जब तक कि मामला इस संहिता के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा इसके लिए प्रतिबद्ध किया गया है।

    दूसरी ओर, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 154 (1) में कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, 1 [धारा 135 से 140 और धारा 150] के तहत दंडनीय प्रत्येक अपराध को दंडनीय माना जाएगा। केवल विशेष न्यायालय (जैसा कि धारा 153 विद्युत अधिनियम के तहत उल्लेख किया गया है) द्वारा विचारणीय हो, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा अपराध किया गया है।

    कोर्ट की टिप्पणियां

    आवेदक के अधिवक्ता को सुनने के बाद, ए.जी.ए. राज्य के लिए और प्रांजल मेहरोत्रा, बिजली अधिनियम, 2003 के वकील और रिकॉर्ड के अवलोकन पर अदालत ने आवेदन में कोई योग्यता नहीं पाई।

    कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

    बेंच ने कहा,

    " विद्युत अधिनियम की धारा 154 को सीआरपीसी की धारा 194 और धारा 193 के साथ पठित करने पर यह स्पष्ट होता है कि विशेष न्यायाधीश (ईसी अधिनियम) / अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद के पास संज्ञान लेने का अधिकार क्षेत्र है। ऐसे में विशेष न्यायाधीश (ईसी अधिनियम)/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद द्वारा पारित संज्ञान लेने के आदेश/समन आदेश दिनांक 05.02.2021 को अवैध नहीं कहा जा सकता है।

    केस का शीर्षक - गुलफाम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एंड अन्य

    केस उद्धरण: 2022 लाइव लॉ (एबी) 15


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