स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत दायर आवेदन को सीआरपीसी की धारा 190 (1) (a) के तहत एक शिकायत के रूप में मान सकता है : इलाहाबाद हाईकोर्ट

Sharafat

16 Jun 2023 7:03 PM IST

  • स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत दायर आवेदन को सीआरपीसी की धारा 190 (1) (a) के तहत एक शिकायत के रूप में मान सकता है : इलाहाबाद हाईकोर्ट

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि स्पेशल पॉक्सो अदालत सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत दायर एक आवेदन को सीआरपीसी की धारा 190 (1) (ए) के तहत एक शिकायत मामले के रूप में मान सकती है।

    अदालत The Protection Of Children From Sexual Offences Act 2012 (प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012) लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम 2012 (POCSO) के तहत एक मामले पर सुनवाई कर रही थी।

    जस्टिस सुरेश कुमार गुप्ता की पीठ ने इस प्रकार कहा:

    " निष्कर्ष के तौर पर मेरा मानना ​​है कि ट्रायल कोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन को एक शिकायत मामले के रूप में मानने की पर्याप्त शक्ति है, इसलिए, POCSO एक्ट में शिकायत मामले की कार्यवाही शुरू की जा सकती है, जैसा कि इस संबंध में POCSO एक्ट की धारा 33 के तहत वैधानिक प्रावधान पहले से मौजूद है।

    POCSO एक्ट की धारा 33 के अनुसार, एक विशेष न्यायालय अभियुक्त को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किए बिना, तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर, जो ऐसे अपराध का गठन करता है, या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है। इस प्रकार, POCSO अधिनियम के संपूर्ण प्रावधानों के अवलोकन पर यह प्रतीत होता है कि धारा 190 (1) (a) CrPC के तहत शिकायत से संबंधित मामले में अभियोजन और संज्ञान के लिए कोई रोक नहीं है।”

    अदालत ने बहराइच के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) के समक्ष लंबित पॉक्सो मामले में अभियुक्त के खिलाफ जारी समन आदेश और कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए यह व्यवस्था दी।

    संक्षेप में मामला

    विरोधी पक्ष संख्या 2 (पीड़ित की मां) ने 26 अगस्त, 2021 को ASJ/विशेष न्यायाधीश (POCSO अधिनियम) की अदालत में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वह और आरोपी रिश्तेदार हैं। उसने आगे आरोप लगाया कि 6 अगस्त, 2021 को जब उसकी 11 वर्षीय बेटी (पीड़ित) अपने घर पर अकेली थी, आरोपी उसके घर में घुस गया और उसका शील भंग किया, उसे जमीन पर धकेल दिया, उसके कपड़े उतार दिए और जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध बलात्कार किया।

    सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन दायर करने का अवसर तब आया जब पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और यहां तक ​​कि संबंधित एसपी ने भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। संबंधित अदालत ने आवेदन को एक शिकायत मामले के रूप में माना और सीआरपीसी की धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया और अन्य गवाहों के बयान भी सीआरपीसी की धारा 202 के प्रावधानों के तहत दर्ज किए गए।

    इस तरह के बयानों के आधार पर निचली अदालत ने आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 204 के तहत सम्मन आदेश पारित किया। उसी को चुनौती देते हुए आरोपी ने हाईकोर्ट के समक्ष वर्तमान याचिका दायर की।

    न्यायालय के समक्ष पेश की गई दलीलें

    आवेदक के वकील ने प्रारंभिक आपत्ति जताई कि POCSO कोर्ट के पास सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत आवेदन पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि सीआरपीसी की धारा 190 (1) (a) के तहत एक शिकायत मामला है क्योंकि POCSO के पास एकमात्र विकल्प उपलब्ध है कि कोर्ट संबंधित थाने को मामला दर्ज कर जांच करने का निर्देश दे।

    यह भी तर्क दिया गया कि पॉक्सो कोर्ट केवल जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच और सीआरपीसी की धारा 173 (2) के तहत प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर ही संज्ञान आदेश और सम्मन आदेश पारित कर सकता है।

    आवेद्क ने अपनी दलील के समर्थन में इलाहाबाद हाईकोर्ट के तीन फैसलों पर भरोसा किया, जिसमें यह देखा गया था कि POCSO अदालत शिकायत के आधार पर अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती।

    दूसरी ओर एजीए राज्य के लिए और प्रतिवादी नंबर 2 के वकील ने POCSO अधिनियम की धारा 33 (1) की प्रक्रिया का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि एक विशेष न्यायालय अभियुक्त को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किए बिना, ऐसे तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर, जो इस तरह के अपराध का गठन करते हैं, या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है।

    इसे आगे नरेश कुमार वाल्मीकि बनाम यूपी राज्य और अन्य (2023) के मामले को प्रस्तुत किया, जिसमें एचसी ने देखा था कि सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत दिये गए किसी आवेदन को शिकायत के मामले के रूप में नहीं माना जाना गलत है।

    हाईकोर्ट की टिप्पणियां

    जहां तक ​​यौन उत्पीड़न/पॉक्सो अधिनियम के मामले में सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एफआईआर दर्ज करने या आवेदन दायर करने का सवाल है, अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में यह पुलिस का कर्तव्य है। अधिकारी एफआईआर दर्ज करें क्योंकि यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता को सामाजिक कलंक का सामना करना पड़ता है और वह पहले से ही प्रताड़ित हो चुकी होती है।

    कोर्ट ने कहा,

    " ...इसलिए, संबंधित अदालत को शिकायतकर्ता/पीड़ित पर और बोझ नहीं डालना चाहिए और संबंधित अदालत/विशेष अदालत को संबंधित पुलिस प्राधिकरण को मामले की निष्पक्ष जांच करने का निर्देश देना चाहिए। अदालत को जांच के आदेश पारित करने चाहिए, क्योंकि दस्तावेजी और अन्य सबूत आम तौर पर अभियुक्त या अन्य व्यक्ति के भौतिक कब्जे में होते हैं और उन सबूतों के आधार पर, पुलिस को मामले की जांच करनी चाहिए और सीआरपीसी के तहत अपनी शक्ति वापस लेनी चाहिए।"

    इसके अलावा, POCSO अधिनियम की धारा 33 का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि विशेष अदालत अभियुक्त को मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किए बिना, तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर, जो ऐसे अपराध का गठन करता है, या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकती है।

    परिणामस्वरूप न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट का पिछला दृष्टिकोण कि POCSO अधिनियम में संज्ञान नहीं लिया जा सकता है, एक अच्छा कानून नहीं है।

    इसके अलावा, जहां तक ​​पूरी कार्यवाही को रद्द करने का संबंध है, अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के अवलोकन से और इस स्तर पर मामले के तथ्यों को देखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है।

    अदालत ने आगे टिप्पणी की,

    " हर पहलू को विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा छुआ गया है और याचिकाकर्ता ऐसा कोई भी सबूत पेश करने में विफल रहा है जिससे उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा हुआ हो। इसलिए संज्ञान और तलब करने का आदेश पूरी तरह से वैध है और इसे रद्द करने का कोई अवसर नहीं है।”

    नतीजतन, विवादित समन आदेश और साथ ही विवादित कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना से इनकार कर दिया गया, हालांकि, अदालत ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया था कि यदि आवेदक / याचिकाकर्ता ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होता है और जमानत के लिए आवेदन करता है तो जमानत आवेदन पर विचार किया जाए और सतेंद्र कुमार अंतिल में सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रतिपादित कानून के अनुसार निर्णय लिया जाए।


    अपीयरेंस

    आवेदक के वकील: मनोज कुमार सिंह

    विरोधी पक्ष के वकील: आगा विजय प्रकाश द्विवेदी, अभिषेक श्रीवास्तव

    केस टाइटल- मो. आरिफ उर्फ ​​आरिफ बनाम मुख्य गृह सचिवके माध्य्मम से उप्र राज्य और अन्य

    [सीआरपीसी की धारा 482 के तहत आवेदन नंबर 3922/2023]

    केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 192

    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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