स्पेशल कोर्ट ने आर्यन खान का पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया

Sharafat

13 July 2022 7:57 PM IST

  • स्पेशल कोर्ट ने आर्यन खान का पासपोर्ट वापस करने का निर्देश दिया

    स्पेशल एनसीबी कोर्ट ने पिछले साल क्रूज शिप ड्रग मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के पासपोर्ट को वापस करने का निर्देश दिया है। विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश वीवी पाटिल ने भी जमानत बांड रद्द कर दिया है और इस तरह आर्यन जमानत से मुक्त हो गए हैं।

    अदालत ने आदेश में कहा,

    " जाहिर है, वर्तमान आवेदक सहित छह व्यक्तियों के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई क्योंकि जांच के दौरान कोई सबूत सामने नहीं आया। प्रतिवादी एनसीबी एसआईटी द्वारा दी गई अनापत्ति के मद्देनजर, जमानत बांड रद्द करने की प्रार्थना की अनुमति दी जानी चाहिए और आवेदक का पासपोर्ट रिलीज़ किया जाना चाहिए। "

    जब आदेश सुनाया जा रहा था तब खान के वकील राहुल अग्रवाल ने कहा कि वे मामले से औपचारिक निर्वहन की प्रार्थना के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं।

    न्यायाधीश ने आदेश में कहा,

    "जहां तक ​​मामले से आरोपमुक्त करने के संबंध में आवेदक की प्रार्थना का संबंध है, आवेदक ने उक्त प्रार्थना पर ज़ोर नहीं दिया है। "

    एनसीबी की एसआईटी ने खान का पासपोर्ट वापस करने की प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं की क्योंकि उनके खिलाफ शिकायत या आरोप पत्र दायर नहीं किया गया। एनसीबी ने कहा, " आवेदक मामले में आरोपी नहीं है। उसके खिलाफ कोई जांच लंबित नहीं है। " एनसीबी का प्रतिनिधित्व एडवोकेट अद्वैत सेठना ने किया।

    नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के विशेष जांच दल द्वारा क्रूज शिप ड्रग भंडाफोड़ में उनके खिलाफ आरोप हटाने के लगभग एक महीने बाद खान ने पिछले महीने अपना पासपोर्ट वापस करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

    खान की याचिका मुख्य रूप से इस आधार पर दायर की गई है कि उनके और पांच अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है। उनका प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने किया।

    बैकग्राउंड

    एनसीबी एसआईटी ने मई में अपने आरोप पत्र में आर्यन खान, अविन साहू, गोपाल आनंद, समीर सहगल, भास्कर अरोड़ा और मानव सिंघल को क्लीन चिट दे दी थी।

    20 आरोपियों में से 14 एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध के आरोप में बने हुए हैं। उनके नाम हैं: आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट (26), एक मुनमुन धमेचा (28), मेहमान विक्रांत छोकर (33), मोहक जायसवाल (28), इश्मीत सिंह चड्ढा (33), गोमित चोपड़ा (28), नूपुर सतीजा (29), कथित आपूर्तिकर्ता अब्दुल कादर शेख (30), श्रेयस नायर (23), अतिथि मनीष राजगरिया (30), कथित रूप से खान से जुड़े कन्ज़ूमर - आचित कुमार (22), आपूर्तिकर्ता चिनेदु इग्वे (27), शिवराज हरिजन (33) और ओकोरो उज़ोमा (40)।

    3 अक्टूबर, 2021 को, एनसीबी ने आर्यन खान को कई अन्य लोगों के साथ एक कथित ड्रग बस्ट के बाद गिरफ्तार किया, जहां कॉर्डेलिया क्रूज शिप डॉक किया गया था। जबकि खान से कुछ भी बरामद नहीं हुआ था, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के कब्ज़े से कथित तौर पर 6 ग्राम चरस पाई गई थी। एक और 5 ग्राम हशीश कथित तौर पर एक मुनमुन धमेचा से बरामद किया गया।

    उन पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत धारा 8 (सी), 20 (बी), 27, 28, 29 और धारा 35 के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन्हें महीने के अंत तक जमानत मिल गई थी।

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