विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा

LiveLaw News Network

7 March 2022 11:00 AM GMT

  • विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में भेजा

    महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक विकास मंत्री नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बारह दिन बाद एक विशेष अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें 23 फरवरी, 2022 को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार किया था।

    विशेष न्यायाधीश आरएस रोकाडे ने मलिक को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

    पिछली रिमांड पर सुनवाई के दौरान ईडी ने स्पष्ट किया कि मलिक ने कथित तौर पर दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर को कुर्ला संपत्ति के लिए 1999-2005 के बीच 5 लाख रुपये का भुगतान किया।

    हालांकि, उनकी ईडी हिरासत बढ़ा दी गई, क्योंकि ईडी ने कहा कि वे मलिक के अस्पताल में होने के कारण उनसे पूछताछ नहीं कर सके।

    ईडी ने आरोप लगाया कि मलिक ने डी-गैंग के सदस्यों यानी हसीना पार्कर, सलीम पटेल और सरदार खान के साथ मिलकर कुर्ला में एक मुनीरा प्लंबर की पैतृक संपत्ति को हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची। इस संपत्ति का मौजूदा बाजार मूल्य लगभग 300 करोड़ रुपये है। इस प्रकार, यह पीएमएलए की धारा 2(1)(यू) के तहत अपराध की आय है, ईडी ने दावा किया। ईडी ने मार्च 1999 से सितंबर 2005 के बीच निष्पादित दस्तावेजों पर भरोसा किया।

    एजेंसी ने आगे दावा किया कि मलिक ने "कुर्ला में अवैध रूप से कब्जा कर लिया/कुर्ला में बिना बिक्री के वैध दस्तावेज और जमीन के मालिकों को धमकी देकर एक और संपत्ति पर कब्जा कर लिया।"

    बाद की कार्यवाही में मलिक ने अपनी गिरफ्तारी को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने 'अवैध गिरफ्तारी' की घोषणा और हिरासत से तत्काल रिहाई की मांग की।

    मलिक ने दावा किया कि पीएमएलए अधिनियम की धारा 19 और सीआरपीसी की धारा 41 ए का उल्लंघन है, क्योंकि उन्हें हिरासत के बाद प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समन भेजा गया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अधिनियम लागू होने से पहले 20 साल पहले कथित रूप से किए गए अपराध के लिए पीएमएलए को लागू नहीं किया जा सकता।

    मलिक ने कहा कि कोई विधेय अपराध नहीं है, क्योंकि उसका डी-गिरोह से कोई लेना-देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर उन्हें संपत्ति बेची गई, उसे बेचने की अनुमति है तो मूल मालिक अब अज्ञानता का नाटक नहीं कर सकता।

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