सौरव गांगुली ने परसेप्ट के खिलाफ मध्यस्थता अवार्ड लागू करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

LiveLaw News Network

13 July 2021 5:48 AM GMT

  • सौरव गांगुली ने परसेप्ट के खिलाफ मध्यस्थता अवार्ड लागू करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया

    भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष और भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गांगुली ने दो पुरानी मैनेजमेंट कंपनियों परसेप्ट टेलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड और परसेप्ट डी मार्क (इंडिया) लिमिटेड के खिलाफ 2018 में पैसे के भुगतान को लेकर दिए आदेश को लागू करने की अपील की है।

    गांगुली के अनुसार इन दोनों कंपनियों में उनके 36 करोड़ रुपये बकाया हैं। इनमें से 14.50 करोड़ रुपये तो मूल रकम है जबकि बाकी पैसे भुगतान नहीं करने पर बढ़ा हुआ ब्याज है।

    गांगुली ने आरोप लगाया है कि परसेप्ट के निदेशकों ने लेनदारों को भुगतान करने से बचने के लिए कंपनी से अन्य कंपनियों को व्यवस्थित रूप से धोखा दिया है जिसमें वे निदेशक हैं। इसलिए, यह आवश्यक है और न्याय के हित में कॉर्पोरेट घूंघट को देनदारों से हटाया जाना चाहिए।

    कार्यवाही अक्टूबर 2003 में दोनों के बीच 5 साल की अवधि के साथ हस्ताक्षरित "खिलाड़ी प्रतिनिधित्व समझौते" नामक एक समझौते से उठी। इस समझौते के अनुसार, कुछ परिभाषित और वाणिज्यिक अधिकारों के संबंध में परसेप्ट टैलेंट मैनेजमेंट को गांगुली के एकमात्र और अनन्य प्रबंधक और एजेंट के रूप में कार्य करना था। हालांकि, विवादों और पक्षकारों के बीच मतभेदों के कारण परसेप्ट ने नवंबर 2007 में उन्हें एक नोटिस देकर समझौते को समाप्त कर दिया, जिसके बाद गांगुली ने मध्यस्थता खंड को लागू किया।

    न्यायमूर्ति एके मेनन की एकल पीठ ने निष्पादन आवेदन के अंतिम निपटान तक लंबित सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI, नियम 41 के तहत प्रतिवादियों की संपत्ति, बैंक विवरण और आयकर रिटर्न का खुलासा करने के लिए गांगुली के अंतरिम आवेदन पर सुनवाई की। उन्होंने प्रतिवादियों को उनकी किसी भी संपत्ति को अलग करने से रोकने के निर्देश भी मांगे हैं।

    गांगुली के लिए ननकानी एंड एसोसिएट्स द्वारा दिए गए वरिष्ठ अधिवक्ता बीरेंद्र सराफ के तर्कों के बाद प्रतिवादियों ने कहा कि वे 20 जुलाई, 2021 तक अपनी सभी संपत्ति का खुलासा करेंगे और अन्य संपत्तियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगे।

    आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने 9 दिसंबर, 2018 को गांगुली के पक्ष में 14.50 करोड़ रुपये का एक अवार्ड पारित किया जो कि 19.65 करोड़ रुपये पर 12% ब्याज के साथ 34 करोड़ रूपये दिया जाना था।

    गांगुली ने अवार्ड के निष्पादन के लिए दिसंबर 2019 में कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उस आवेदन के लंबित रहने के दौरान, उन्हें 2 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया था। हालांकि, चूंकि प्रतिवादियों की संपत्ति कलकत्ता हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, गांगुली ने अपनी याचिका वापस ले ली और जून 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक नई याचिका दायर की।

    गांगुली के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा उन्हें 36 करोड़ रुपये भुगतान किया जाना था, लेकिन अभी तक 2 करोड़ का भुगतान किया गया है।

    याचिका में कहा गया है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने अधिनियम की धारा 36 (2) के तहत दायर प्रतिवादियों के आवेदन को 7 अप्रैल, 2021 को अवार्ड के कार्यान्वयन, निष्पादन और संचालन पर बिना शर्त रोक लगाने के लिए खारिज कर दिया था।

    [सौरव चंडीदास गांगुली बनाम परसेप्ट टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड]

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