सरकारी मामलों में देरी को माफ करने के लिए कुछ छूटों को कानून का उल्‍लंघन करने के लाइसेंस के रूप में नहीं समझा जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

Avanish Pathak

18 March 2023 6:42 PM IST

  • सरकारी मामलों में देरी को माफ करने के लिए कुछ छूटों को कानून का उल्‍लंघन करने के लाइसेंस के रूप में नहीं समझा जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

    हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दायर देरी की माफी की मांग करने वाली एक अर्जी को खारिज करते हुए, हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि कानून में सभी के लिए समान संतुलन है और हालांकि सरकार के मामले में कुछ छूट की अनुमति है, लेकिन इसे अपने मन मुताबिक उल्लंघन के पूर्ण लाइसेंस के रूप में नहीं माना जा सकता है।

    आवेदन एक अपील के साथ दायर किया गया था, जिसके संदर्भ में सरकार ने एक संदर्भ अदालत द्वारा पारित एक अवार्ड का विरोध किया था। राज्य ने देरी के लिए अवार्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने में लगने वाले समय और कुछ अन्य आधिकारिक औपचारिकताओं को जिम्मेदार ठहराया क्योंकि अपील को कई अधिकारियों द्वारा पुनरीक्षित किया जाना था।

    रिकॉर्ड की बारीकी से जांच करने के बाद, ज‌‌स्टिस सत्येन वैद्य ने पाया कि राज्य द्वारा प्रमाणित प्रतियां प्राप्त होने के तुरंत बाद अपील दायर नहीं करने के लिए बिल्कुल कोई स्पष्टीकरण नहीं है।

    ज‌‌स्टिस वैद्य ने कहा, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि गंभीर प्रभाव वाले मामलों से निपटने में आवेदकों का आचरण लापरवाह रहा है। आवेदकों के पूरे दृष्टिकोण को बिना किसी संदेह के कमजोर कहा जा सकता है।"

    यह देखते हुए कि अपील दायर करने में देरी की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब न्यायालय संतुष्ट हो कि देरी पर्याप्त कारणों से हुई है और ऐसे कारण वास्तविक हैं, अदालत ने कहा कि मामले के दिए गए तथ्यों में, आवेदक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील दायर नहीं करने के लिए कोई पर्याप्त कारण दिखाने में विफल रहे हैं।

    "आवेदकों ने अवार्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के बाद अपील की तैयारी और पुनरीक्षण के लिए लगभग छह महीने का समय लिया। यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदक, जिन्हें हर स्तर पर कानूनी विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, वे अपील दाखिल करने की समय सीमा के बारे में जागरूक नहीं थे।"

    सरकार सहित सभी पर समान रूप से लागू होने वाले सीमा अधिनियम की कठोरता पर प्रकाश डालते हुए, ज‌‌स्टिस वैद्य ने कहा कि देरी की माफी के कारण की पर्याप्तता का आकलन प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। अदालत ने रेखांकित किया कि आवेदक विशेष रूप से अवार्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के बाद अपील दायर करने में देरी के लिए कोई भी कारण बताने में सक्षम नहीं हैं और सरकारी अधिकारियों की अनुचित शिथिलता की कड़ी निंदा की जानी चाहिए।

    अपीलकर्ता की इस दलील को खारिज करते हुए कि लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रावधानों की उदारतापूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए और अपील दायर करने में हुई देरी को माफ किया जाना चाहिए, अदालत ने कहा कि उदार व्याख्या का मतलब यह नहीं है कि पार्टी को किसी भी समय अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी जा सकती है] बिना कोई कारण बताए, जिसे पर्याप्त कहा जा सकता है।

    इस बारे में विस्तार से बताते हुए, पीठ ने ब्रह्मपाल अलियास सैमी और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, 2021 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को रिकॉर्ड करना उचित समझा। आवेदनों में कोई मेरिट ना पाते हुए बेंच ने उन्हें खारिज कर दिया ।

    केस टाइटल: हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम कांसी राम

    साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एचपी) 17

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