'न्यायिक व्यवस्था पर से समाज का विश्वास नहीं उठना चाहिए'; बॉम्बे हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोपी मजिस्ट्रेट को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया
LiveLaw News Network
8 March 2021 1:43 PM IST
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मावल कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (जेएमएफसी) को अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) देने से इनकार कर दिया, जिसमें भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत अभियुक्त द्वारा रिश्वत की मांग करने और पक्ष के फेवर में आदेश पारित करने के लिए सहयोगी के माध्यम से रिश्वत लेने का आरोप लगा था।
न्यायमूर्ति सारंग कोतवाल ने कहा कि जेएमएफसी अर्चना जाटकर बहुत ही "जिम्मेदारी भरे पद" पर काबिज थीं और उनके खिलाफ लगे आरोपों की गंभीरता को देखते हुए सटीक जांच की आवश्यकता है।
बेंच ने कहा कि,
" ऐसे मामलों में न्यायिक प्रणाली पर से समाज का विश्वास नहीं उठना चाहिए। जांच एजेंसी को इस मामले में उचित तरीके से जांच करने की जरूरत है।"
अदालत ने जाटकर और सह-अभियुक्त शुभवारी गायकवाड़ के बीच टेलीफोन पर हुई बातचीत के टैप पर भरोसा जताया, जिसे कथित रूप से उसके खिलाफ अमूल द्वारा दायर किए गए एक मामले को 'मैनेज' करने के लिए दूध विक्रेता से रिश्वत की रकम लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था और फिर गिरफ्तार किया गया। स्वप्निल शेवकर की शिकायत पर छापे से ठीक पहले बातचीत को जांच के लिए भेजा गया था।
जाटकर के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 और 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
जांच का हवाला देते हुए, अदालत ने कहा कि जाटकर और गायकवाड़ ने एक-दूसरे को 147 से अधिक कॉल किए हैं। "ये बातचीत आवेदक के अपराध में शामिल होने के मजबूत संकेत हैं। दोनों आरोपियों के बीच के संबंधों और क्या किसी अन्य मामले में इन दोनों ने समान रूप से काम किया है, को समझने के लिए दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ करना आवश्यक है।"
जाटकर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आबाद पोंडा ने तर्क देते हुए कहा कि,
" उनके मुवक्किल का एक ग्यारह महीने का बच्चा है, जो अपने पति के साथ मुंबई में काम कर रही थी और गायकवाड़ के संपर्क में आई क्योंकि उसे अपने बच्चे की देखभाल के लिए बेबी सिटर की ज़रूरत थी। वह अपनी पीठ के पीछे रिश्वत की मांग की गई थी, उसे इस चीज की जानकारी भी नहीं थी।"
एडवोकेट पोंडा के तर्कों का विरोध करते हुए, राज्य के वकील एसएच यादव ने 11 जनवरी, 2021 को टेलीफोन पर बातचीत का हवाला देते हुए कहा कि इसमें जाटकर की "स्पष्ट भागीदारी" दिखाई दे रही है और वह अज्ञानता का दावा नहीं कर सकती।
अपने आदेश में, अदालत ने कथित रूप से फोन कॉल के एक हिस्से का फिर से पेश किया। न्यायमूर्ति कोतवाल ने कहा कि गायकवाड़ के विशिष्ट मामले का उल्लेख करते हैं और कहते हैं कि 'पार्टी' (शिकायतकर्ता) उनके सामने बैठा है।
जाटकर ने कथित तौर पर जवाब दिया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और कोई समस्या नहीं होगी। अभियुक्त ने कथित रूप से कहा कि उससे यह पूछा जाए कि क्या यह एफआईआर दर्ज करने के लिए था, कोई आदेश नहीं है।"
न्यायमूर्ति कोटे ने कहा कि,
"यह बातचीत, प्रथम दृष्टया, कम-से-कम इस स्तर पर, इस मामले में जाटकर के शामिल होने का संकेत देती है। ऐसा नहीं है कि आवेदक (जाटकर) को इस बारे में पता नहीं था कि सह-आरोपी क्या कह रहा है।"
अदालत ने अपने आदेश में जाटकर के लिए कोई ढील नहीं दिखाया, लेकिन, उस घटना में उसके निर्दोष बच्चे की स्थिति पर विचार किया।
न्यायमूर्ति कोतवाल ने आदेश में कहा कि
, "आवेदक की गिरफ्तारी की स्थिति में, जांच एजेंसी आवेदक को उसके बच्चे से मिलने की इजाज देगी और इसके साथ ही जब बच्चा अभियुक्त के साथ होगा, जो बच्चे के लिए जो भी जरूरी चीजें होंगी, उसे उपलब्ध कराई जानी चाहिए।"
निसारिकर के पक्ष में आदेश देने का आरोप है। इस आदेश को 04/03/2021 को अपलोड किया गया और इसे 07/03/2021 को 10:33:55:: 2/10 02-ABA-591-21 को डाउनलोड किया गया। पहली सूचना देने वाले के मुताबिक, रिश्वत की मांग की गई और उसके सहयोगी ने रिश्वत स्वीकार ली।
स्वप्निल मधुकरशेवकर ने एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने कहा है कि वह दूध बेचने के कारोबार में है और वह दूध अमूल डेयरी को बेचता है। 4/01/2021 को, उसके भाई ने उसे बताया कि एक महिला उनके घर पर आई और उससे पूछ रही थी कि क्या तुम्हे पता है कि अमूल डेयरी ने उनके खिलाफ वडागांव मावल कोर्ट में एक आपराधिक मामला दायर किया है और क्या तुम्हे इसकी कोई नोटिस मिली है। उसने शिकायतकर्ता के भाई से कहा कि सुनवाई की तारीख 06/01/2021 को तय हुई है और उसने अपना मोबाइल फोन नंबर भी दिया।
तदनुसार शिकायतकर्ता ने उस नंबर पर एक फोन किया। महिला ने उससे कॉल पर कहा कि उसका नाम म्हात्रे है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उसने उससे पूछा कि क्या उसे कोई नोटिस मिला है और क्या उसने किसी वकील से बातचीत की है। उस समय, उसने उसे बताया कि वह ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानता है। इसके बाद उसने उससे मिलने के लिए कहा।
उसके अनुसार, 04/03/2021 को ही सूचना मिली और अपलोड किया गया और इसे 07/03/2021 को 10:33:55:: 2/10 02-ABA-591-21 को डाउनलोड किया गया। उसी समय, उसने कोर्ट केस से संबंधित कागजात निकाले। उस कागजात में अमूल डेयरी द्वारा उनके खिलाफ दायर एक आपराधिक मामले के बारे में था और सुनवाई की अगली तारीख 06/01/2021 को तय की गई थी।
उसने उससे(शिकायतकर्ता के भाई) कहा कि इस बात की प्रबल संभावना है कि उसके खिलाफ गंभीर अपराध दर्ज किया जाएगा और उसे और उसके भाई को गिरफ्तार किया जाएगा। अधिवक्ता पेश करने के लिए उन्हें बहुत सारे खर्च करने पड़ेंगे और आगे कहा कि, वह न्यायाधीश का प्रबंधन कर सकती है और फिर मामले को खारिज किया जा सकता है। इसके बाद आप अमूल डेयरी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कर सकता हो। उसने इस काम के लिए 5 लाख रुपए की मांग की। कुछ वार्ताओं के बाद, 3 लाख रुपये के लिए तय की गई।
शिकायतकर्ता रिश्वत नहीं देना चाहता था। उसने पुणे के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संपर्क किया। शिकायत के बाद, पंचों की उपस्थिति में शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच की गई।
जांच प्रक्रिया 08/01/2021, 09/01/2021 और 11/01/2021 को की गई थी। उनके आरोपों के जांच के दौरान, फोन पर की गई बातचीत रिकॉर्ड की गई थी। दूसरी तरफ से, आवेदक बोल रहा था। उस बातचीत के बाद, म्हात्रे ने उनसे 14/01/2021 को रूपये लाने के लिए कहा। 04/03/2021 को अपलोड किया गया और 07/03/2021 10:33:55 ::: 4/10 02-ABA-591-21 को डाउनलोड किया गया। शिकायतकर्ता 50,000 रूपये के साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कार्यालय में गया। पुलिस अधिकारियों ने उन नोटों की संख्या को कम किया। फिर वे नकली नोट लेकर आए। असली नोट और नकली नोट को मिलाकर पांच बंडल बनाए गए। उन नोटों पर एन्थ्रास्किन पाउडर लगाकर, उन नोटों को म्हात्रे को देने के लिए शिकायतकर्ता के हाथों में सौंप दिया गया। शिकायतकर्ता और म्हात्रे ने शिकायतकर्ता की कार में अलग-अलग स्थानों पर गए। कार में ही म्हात्रे ने उससे रूपये लिए और फिर वह कार से उतर कर चली गई।