"स्मृति ईरानी और उनकी बेटी गोवा रेस्तरां की मालिक नहीं हैं, उन्हें कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया" : दिल्ली एचसी ने कांग्रेस नेताओं को समन जारी किया

Sharafat

1 Aug 2022 8:48 PM IST

  • स्मृति ईरानी और उनकी बेटी गोवा रेस्तरां की मालिक नहीं हैं, उन्हें कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया : दिल्ली एचसी ने कांग्रेस नेताओं को समन जारी किया

    दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया है कि गोवा में स्थित सिली सोल्स कैफे एंड बार नामक एक रेस्तरां के संबंध में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी या उनकी बेटी के पक्ष में कभी भी कोई लाइसेंस जारी नहीं किया गया।

    जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने दीवानी मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस नेताओं जयराम रमेश, पवन खेरा और नेट्टा डिसूजा को समन जारी करते हुए यह टिप्पणी की। ईरानी ने उक्त रेस्टोरेंट को लेकर उन पर और उनकी बेटी पर आरोप लगाने पर मुकदमा दायर किया है।

    कोर्ट ने पिछले हफ्ते कांग्रेस नेताओं को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके द्वारा लगाए गए कथित आरोपों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया था।

    कोर्ट ने सोमवार को जारी आदेश में कहा,

    "दस्तावेजों पर विचार करने पर यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि ऐसा कोई लाइसेंस नहीं है जो कभी वादी या उनकी बेटी के पक्ष में जारी किया गया हो। वादी या उनकी बेटी रेस्तरां के मालिक नहीं हैं। यह वादी द्वारा प्रथम दृष्टया भी स्थापित किया गया है। प्रथम दृष्टया वादी या उनकी बेटी ने लाइसेंस के लिए कभी आवेदन नहीं किया।"

    "न तो रेस्तरां और न ही जिस भूमि पर रेस्तरां मौजूद है, वह वादी या उनकी बेटी के स्वामित्व में है, यहां तक ​​कि गोवा सरकार द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस वादी या उनकी बेटी के नाम पर नहीं है। इन सभी तथ्यों की वादी द्वारा हलफनामे में भी पुष्टि की गई है। "

    रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री को देखते हुए न्यायालय का विचार है कि एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को निशाना बनाया गया है और इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक नागरिक के जीवन के अधिकार के समान माना गया है।

    अदालत ने कहा,

    "इस प्रकार किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा की रक्षा करना अनिवार्य आवश्यकता है, वादी जो समाज का एक सम्मानित सदस्य है और केंद्रीय मंत्रालय की सम्मानित सदस्य हैं। "

    अदालत का यह भी विचार था कि ईरानी ने प्रथम दृष्टया मामला बनाया और अंतरिम राहत देने के लिए सुविधा का संतुलन उनके पक्ष में और प्रतिवादी नेताओं के खिलाफ था।

    अदालत ने कहा,

    " मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि अगर मानहानि के आरोपों और इससे जुड़ी सामग्री को इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रहने दिया जाता है, तो वादी को नुकसान की सीमा बहुत अधिक हो सकती है और वादी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक हो सकती है। "

    सूट का विषय कांग्रेस नेताओं द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए विभिन्न आरोपों और ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ गोवा में 5 सोल्स कैफे एंड बार नामक एक रेस्तरां में खाद्य और पेय पदार्थों के संचालन के संबंध में एक वैधानिक लाइसेंस के संबंध में आरोपों से संबंधित है। ।

    ईरानी के खिलाफ विभिन्न झूठे और मानहानि के आरोपों को हटाने और उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाने से कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अनिवार्य और स्थायी निषेधाज्ञा की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया गया है।

    सूट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर, यूट्यूब और मेटा को ईरानी के खिलाफ आरोपों, प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो और उसी से जुड़ी सामग्री को हटाने या हटाने के लिए एकतरफा अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा की मांग की।

    इसने सोशल मीडिया पर ईरानी और उनकी बेटी की मॉर्फ्ड तस्वीरों के साथ वीडियो, पोस्ट, ट्वीट और री-ट्वीट को हटाने या हटाने का निर्देश देने की भी मांग की।

    केस टाइटल : स्मृति ईरानी बनाम पवन खेरा और अन्य।


    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



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