हाईकोर्ट द्वारा प्रशासनिक पक्ष पर पारित आदेश को चुनौती देने के लिए एसएलपी दायर नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

Sharafat

8 Sep 2023 7:02 AM GMT

  • हाईकोर्ट द्वारा प्रशासनिक पक्ष पर पारित आदेश को चुनौती देने के लिए एसएलपी दायर नहीं की जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

    Supreme Court

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रशासनिक पक्ष (Administrative Side) की ओर से हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका अवलोकन करते हुए कहा कि प्रशासनिक आदेश के खिलाफ कोई विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं की जा सकती।

    इस मामले में याचिकाकर्ता ने तेलंगाना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पारित प्रशासनिक आदेश की आलोचना की, जिस आदेश में हाईकोर्ट ने सीजेआई के ऑनलाइन सुनवाई के निर्देशों को लागू करते हुय उसे याचिका को ऑनलाइन माध्यम से दायर करने और उस पर सुनवाई करने की अनुमति नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने विशेष अनुमति याचिका को रजिस्टर्ड करने से इनकार कर दिया। इसे चुनौती देते हुए उन्होंने अपील दायर की।

    जस्टिस केवी विश्वनाथन ने देव सिंह और अन्य बनाम रजिस्ट्रार, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और अन्य, (1987) 3 एससीसी 169 मामले में की गई टिप्पणियों का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया,

    "अनुच्छेद 136 अदालतों और न्यायाधिकरणों के निर्णय से न्यायालय में केवल विशेष अनुमति याचिका पर विचार करता है और ऐसा निर्णय निस्संदेह न्यायिक होना चाहिए। चूंकि प्रशासनिक आदेश के खिलाफ कोई विशेष अनुमति याचिका दायर नहीं की जा सकती, इसलिए रजिस्ट्रार और न्यायाधिकरण के आदेश में कुछ भी गलत नहीं है। रजिस्ट्रार द्वारा पारित 6 जनवरी, 2023 का आदेश बरकरार रखा जाता है।"

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