सिप्पी सिद्धू मर्डर केस: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी कल्याणी सिंह को जमानत दी
Brij Nandan
13 Sept 2022 1:31 PM IST
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2015 के सिप्पी सिद्धू मर्डर केस में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जज जस्टिस सबीना की बेटी कल्याणी सिंह को जमानत दी।
जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की बेंच ने जमानत दी।
सुखमनप्रीत सिंह सिद्धू उर्फ सिप्पी सिद्धू राष्ट्रीय स्तर का शूटर और वकील थे, जिसकी सितंबर 2015 में चंडीगढ़ के सेक्टर 27 पार्क में अज्ञात हमलावरों ने लगभग 09: 00-10: 00 बजे गोली मारकर हत्या कर दी थी। वर्ष 2016 में गृह सचिव यूटी प्रशासन चंडीगढ़ के एक आदेश के अनुपालन में मामले की जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई थी।
कल्याणी को सीबीआई ने जून 2022 में गिरफ्तार किया था, जब केंद्रीय एजेंसी ने विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपनी पुलिस हिरासत रिमांड की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि जांच पूरी होने पर 2020 में सीबीआई ने सीआरपीसी की धारा 173 के तहत अंतिम रिपोर्ट दाखिल की है। और अब सीबीआई को संदिग्ध कल्याणी सिंह और अन्य की भूमिका के संबंध में आगे की जांच जारी रखने की अनुमति देने की मांग की गई है।
अपनी गिरफ्तारी के बाद, कल्याणी ने 27 जुलाई को जमानत के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसके तुरंत बाद निचली अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
सीबीआई का मामला है कि कल्याणी और सिप्पी एक करीबी रिश्ते में थे और वह उससे शादी करना चाहती थी। हालांकि, जब सिद्धू के परिवार ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो उसने कथित तौर पर उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें उसके माता-पिता और दोस्तों को लीक कर दी, जिससे उसके परिवार को शर्मिंदगी हुई।
उसकी तस्वीरें लीक होने और उसके प्रस्ताव को ठुकराने से नाराज होने के कारण, उसने उसकी हत्या में भूमिका निभाई। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कल्याणी वह महिला है जो सिप्पी के हत्यारे के साथ थी।
सीबीआई का यह मामला है कि कल्याणी ने सिप्पी को उससे पार्क में मिलने के लिए मजबूर किया, जहां वह एक अज्ञात हमलावर के साथ मौजूद थी और जहां उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई।