सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित तौर पर आरोपी को हिरासत से भागने में मदद करने वाले बर्खास्त पुलिसकर्मी को अंतरिम जमानत दी

Sharafat

20 Nov 2023 5:43 AM GMT

  • सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कथित तौर पर आरोपी को हिरासत से भागने में मदद करने वाले बर्खास्त पुलिसकर्मी को अंतरिम जमानत दी

    पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बर्खास्त सिपाही प्रीतपाल सिंह को अंतरिम जमानत दी, जिसने कथित तौर पर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर दीपक टीनू को पुलिस हिरासत से भागने में मदद की थी।

    टीनू लॉरेंस बिश्नोई का कथित सहयोगी है जिसने हत्या के लिए शार्प शूटरों की व्यवस्था करने में मदद की थी। आरोप है कि सीआईए की हिरासत में रहने के दौरान दीपक तत्कालीन सीआईए सब-इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह की मदद से फरार हो गया था।

    इस प्रकार सिंह पर अक्टूबर 2022 में जिला मानसा में आईपीसी की धारा 222, 224, 225-ए, 212, 216, 120-बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 25, 54, 59 के तहत मामला दर्ज किया गया था और तब से वह हिरासत में है।

    आरोपी के वकील ने कहा कि आरोपी दीपक ने सुरक्षा एजेंसियों को कई गुप्त जानकारी दी और सीआईए स्टाफ मानसा से भागने के दिन उसने जांच एजेंसी को प्रलोभन दिया कि वह गैंगस्टरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे भारी मात्रा में हथियार बरामद करने जा रहा है। वह ड्रग्स और उसके प्रलोभन पर "पूरा सीआईए स्टाफ उसके द्वारा मूर्ख बन गया" और वह हिरासत से भाग गया। आगे यह भी कहा गया कि दीपक को अब दिल्ली से फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है और सलाखों के पीछे भेज दिया गया है।

    याचिका में कहा गया है कि मामले में अन्य सह-आरोपी सुनील कुमार लोहिया, कुलदीप सिंह और अन्य को उच्च न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया है।

    इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों को सत्यापित करने के लिए राज्य के वकील को समय देते हुए अदालत ने आदेश दिया, " इस बीच याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट/संबंधित ड्यूटी मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए जमानत बांड और ज़मानत बांड प्रस्तुत करने पर सुनवाई की अगली तारीख तक वर्तमान मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।

    मामला अब आगे के विचार के लिए 25 जनवरी को सूचीबद्ध किया गया है।

    केस टाइटल : प्रीतपाल सिंह बनाम. पंजाब राज्य

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