श्रद्धा वाकर मर्डर केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने समाचार चैनलों को चार्जशीट की सामग्री प्रसारित करने से रोका
Sharafat
19 April 2023 5:40 PM IST
दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी समाचार चैनलों को श्रद्धा वाकर हत्याकांड के संबंध में चार्जशीट की सामग्री दिखाने या प्रदर्शित करने से रोक दिया है।
जस्टिस रजनीश भटनागर ने दिल्ली पुलिस की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें समाचार चैनलों को अभी तक एकत्र की गई चार्जशीट की सामग्री को प्रदर्शित करने से रोकने की मांग की गई थी।
अदालत ने भारत संघ को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि सामग्री तक पहुंच रखने वाला कोई भी चैनल याचिका के निस्तारण तक इसे प्रदर्शित न करे। यह मामला अब 3 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
आफताब पूनावाला ने कथित तौर पर पिछले साल मई में अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वाकर की हत्या कर दी थी। यह आरोप लगाया गया है कि आफताब ने कथित तौर पर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को बैचों में दिल्ली के जंगलों में फेंक दिया।
निचली अदालत द्वारा हाल ही में आरोपी के नार्को विश्लेषण की रिकॉर्डिंग या ट्रांसक्रिप्शन सहित चार्जशीट की सामग्री को प्रदर्शित करने से केवल आजतक न्यूज़ चैनल को प्रतिबंधित करते हुए राहत पाने के लिए एक उच्च मंच से संपर्क करने की स्वतंत्रता दिए जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। ।
सुनवाई के दौरान, दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि आज तक समाचार चैनल को विचाराधीन सामग्री दिखाने से निचली अदालत ने रोक दिया है। हालांकि, उन्होंने अनुरोध किया कि अन्य समाचार चैनलों के खिलाफ एक आदेश पारित किया जाए क्योंकि सामग्री प्रसारित करने से अभियोजन पक्ष के मामले पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
आजतक न्यूज चैनल पर रोक लगाते हुए ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि हत्या के मामले से संबंधित संवेदनशील जानकारी के किसी भी प्रसार का निश्चित रूप से आरोपी और पीड़ित के परिवार पर "मनोवैज्ञानिक प्रभाव" पड़ेगा।
अदालत ने कहा था, "जब संविधान का अनुच्छेद 21 किसी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करता है, तो यह ऐसे व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक स्थिति की सुरक्षा पर भी विचार करता है।"
ट्रायल कोर्ट ने आदेश दिया था कि आजतक न्यूज चैनल 17 अप्रैल तक एफआईआर से संबंधित "किसी भी रूप में किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं करेगा", जिसे 20 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था।
टाइटल : एनसीटी दिल्ली राज्य बनाम भारत संघ और अन्य।