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हिरासत के मामलों में संवेदनशीलता दिखाएं : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालयों से कहा

LiveLaw News Network
29 Jun 2020 10:19 AM GMT
हिरासत के मामलों में संवेदनशीलता दिखाएं : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालयों से कहा
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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों में निचली अदालतों को आरोपियों की ज़मानत और / या रिमांड से संबंधित मामलों पर विचार करते हुए "संवेदनशील" होने के लिए कहा है।

न्यायमूर्ति जीएस संधवालिया की एकल पीठ ने कहा कि सत्र न्यायालय को उन अभियुक्तों के प्रति अधिक संवेदनशील होना चाहिए जो अपनी "स्वतंत्रता" के लिए जिला न्यायपालिका से संपर्क करते हैं और जो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए "अनावश्यक रूप से मजबूर" हैं।

हाईकोर्ट का यह अवलोकन एक "आश्चर्यजनक" मामले में आया है, जिसमें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, यमुनानगर ने याचिकाकर्ता, मनदीप सिंह की ज़मानत याचिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया, यह ध्यान देने के बावजूद कि याचिकाकर्ता का नाम विशेष रूप से एफआईआर में नामित नहीं किया गया था।

शिकायतकर्ता के घर पर कथित गोलीबारी के लिए छप्पर पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता ने अपने घर पर किसी को भी फायर करते हुए नहीं देखा था और केवल शोर सुना था। संदेह के आधार पर तीन लोगों को एफआईआर में नामित किया गया था और याचिकाकर्ता उनमें से एक नहीं था।

जांच अधिकारी द्वारा दर्ज "प्रकटीकरण बयानों" के कारण ही याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया था।

इन तथ्यों पर ध्यान देने के बाद भी, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) ने नियमित ज़मानत के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को अस्वीकार कर दिया और कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच मुकदमे के समापन के बाद ही की जा सकती है।

इस असंवैधानिक दृष्टिकोण पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति संधवालिया ने कहा,

"अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए कारण तथ्यों और परिस्थितियों में उचित नहीं ठहराए जा सकते। अदालत यह गौर करने में विफल रही है कि याचिकाकर्ता को एक प्रकटीकरण बयान पर हिरासत में लिया गया है जो अदालत में टिक नहीं सकता। "

अदालत ने कहा कि एएसजे ने जांच अधिकारी को "अपराध को सुलझाने के लिए उत्सुकता" में अपने अधिकार क्षेत्र को "लांघने" के लिए हतोत्साहित किया, हालांकि, उन्होंने याचिकाकर्ता के प्रति कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई।

पीठ ने टिप्पणी की,

"यह आशा की जाती है कि ऐसे निरोधात्मक मामलों में भी सत्र न्यायालय अभियुक्तों के प्रति अधिक संवेदनशील होगा जो अपनी स्वतंत्रता के लिए जिला न्यायपालिका से संपर्क करते हैं और जो अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण हाईकोर्ट से संपर्क करने के लिए अनावश्यक रूप से मजबूर हैं, यहां तक ​​कि वैध मामले, जो इस कोर्ट के बार-बार ध्यान में आ रहे हैं।"

इस प्रकार हाईकोर्ट ने ज़मानत आवेदन स्वीकार कर लिया।

आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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