'कोई ढिलाई न दिखाएं, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें': केरल हाईकोर्ट ने हेल्थ वर्कर्स पर लगातार हो रहे हमलों पर राज्य सरकार को फटकार लगाई

LiveLaw News Network

10 Sep 2021 7:17 AM GMT

  • कोई ढिलाई न दिखाएं, अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें: केरल हाईकोर्ट ने हेल्थ वर्कर्स पर लगातार हो रहे हमलों पर राज्य सरकार को फटकार लगाई

    केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य को सख्त चेतावनी दी कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों पर हमला करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

    यह सूचित किए जाने पर कि इस संबंध में दर्ज 270 मामलों में से केवल 28 में ही जांच की गई है, न्यायमूर्ति देवन रामचंद्रन और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागथ की खंडपीठ ने कहा कि राज्य इस मामले को हल्के में ले रहा है।

    कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आशय की शिकायतों पर बिना किसी देरी के तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने डीजीपी को यह देखने का निर्देश दिया कि सभी दर्ज मामलों की जांच उचित गति से आगे बढ़ रही है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि इस समय जब केरल में COVID-19 महामारी फैल रही है, स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के खिलाफ इस तरह के हमले उन्हें बेहद कमजोर बना देंगे, खासकर जब रात के घंटों के दौरान आपातकालीन रूम महिला कर्मियों द्वारा संभाले जाते हैं।

    याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि पुलिस इस मामले में न तो प्राथमिकी दर्ज कर रही है और न ही कोई कार्रवाई कर रही है।

    अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक ने हाल ही में केरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका में तथ्यों का एक बयान प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य में डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों पर रोगी के माता-पिता और उनके परिवार वालों द्वारा हमला किए जाने की छिटपुट घटनाओं की रिपोर्टिंग की गई है।

    केरल पुलिस को याचिका में हितधारकों में से एक बनाए जाने के बाद से राज्य पुलिस प्रमुख की ओर से बयान दर्ज किया गया है।

    बयान में महिला डॉक्टरों और नर्सों से जुड़े कुछ उदाहरणों की ओर इशारा करते हुए याचिकाकर्ता के प्रस्तुतीकरण का भी खुलासा किया गया और इस तरह आशंका जताई गई कि अगर यह जारी रहा तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ठीक से काम करना मुश्किल हो सकता है।

    यह भी स्वीकार किया गया कि इस तरह के हमले निश्चित रूप से महामारी के खिलाफ अपना मार्च जारी रखने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र के मनोबल और साहस को कमजोर करेंगे।

    याचिकाकर्ता ने मामले की पिछली सुनवाई में प्रस्तुत किया कि केरल स्वास्थ्य देखभाल सेवा व्यक्तियों और स्वास्थ्य देखभाल सेवा संस्थानों (हिंसा और संपत्ति को नुकसान की रोकथाम) अधिनियम के इन प्रावधानों में से कोई भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया है और ऐसे अपराधियों आसानी से छूट जाते हैं।

    हालांकि, बयान में कहा गया कि उल्लंघन की सूचना मिलते ही अधिनियम के तहत मामले दर्ज कर लिए गए हैं।

    अतिरिक्त डीजीपी ने अदालत को यह भी बताया कि उन्होंने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को स्वास्थ्य सेवा कर्मियों पर हमलों के सभी मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

    22 सितंबर को इस मामले को फिर से उठाया जाएगा।

    केस का शीर्षक: केरल प्राइवेट हॉस्पिटल्स एसोसिएशन बनाम केरल राज्य एंड अन्य

    Next Story