शिल्पा शेट्टी ने मीडिया द्वारा उनके खिलाफ कथित मानहानिकारक सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया
LiveLaw News Network
30 July 2021 8:20 AM IST
अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने विभिन्न ज्ञात और अज्ञात मीडिया हाउस / समाचार चैनलों के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, ताकि चैनलों को उनके खिलाफ मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करने से रोका जा सके।
परिनम लॉ एसोसिएट्स के माध्यम से दायर अपने मुकदमे में शेट्टी ने आरोप लगाया कि मीडिया हाउस ने खबरों को सनसनीखेज बनाकर और उनके बारे में झूठे बयानों की रिपोर्ट करके और उनके पति राज कुंद्रा के खिलाफ चल रही आपराधिक जांच के जरिए अपने पाठकों को बढ़ाने के इरादे से आक्षेपित लेखों को अपलोड किया।
शिल्पा ने 29 प्रतिवादियों से उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्री को हटाने की मांग की है और बिना शर्त माफी मांगने की भी मांग की है जिसमें कहा गया है कि कथित लेख और वीडियो निराधार और अनुचित हैं। प्रतिवादियों में क्लैपिंग हैंड्स प्राइवेट लिमिटेड, फ्री प्रेस जर्नल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल आदि जैसे संगठन शामिल हैं।
याचिका में कहा गया है कि,
"प्रतिवादियों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग आदेश दिया जाए और आवेदक को 25 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने का आदेश दिया जाए और क्षतिपूर्ति के रूप में उस पर ब्याज के रूप में 18% प्रति वर्ष की दर से मुकदमा दायर करने की तारीख से भुगतान करने तक जमा किया जाए और अन्य अंतरिम/विज्ञापन-अंतरिम राहतों के लिए जैसा कि वादी और उपशीर्षक आवेदन में प्रार्थना की गई है।"
शिल्पा ने मीडिया हाउस पर उनके जीवन और उनके पति के साथ संबंधों के बारे में गलत, अपमानजनक, झूठे मानहानिकारक सामग्री प्रकाशित करके उसकी निजता पर हमला करने और उसके निजी जीवन में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है।
याचिका में कहा गया है कि,
"चूंकि यह प्रकृति में पूरी तरह से झूठे, गलत, अपमानजनक और मानहानिकारक हैं और जनता के सामने उनकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति हुई है।"
शेट्टी के पति राज कुंद्रा को हाल ही में एक कथित पोर्नोग्राफी रैकेट में गिरफ्तार किया गया था और फिलहाल वह जेल में हैं।
याचिका में कहा गया है कि,
"प्रतिवादियों की ये वेबसाइटें किसी भी व्यक्ति के लिए स्वतंत्र रूप से सुलभ हैं और प्रतिवादी की वेबसाइट पर पोस्ट किए गए लेखों और टिप्पणियों तक पहुंचने के लिए किसी पूर्व सदस्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी द्वारा प्रकाशित मानहानिकारक सामग्री बड़े पैमाने पर दुनिया के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है।"
शेट्टी का आरोप है कि उन्हें एक अपराधी और एक ऐसी महिला के रूप में चित्रित किया जा रहा है जिसने अपने पति को छोड़ दिया है।
याचिका में कहा गया है कि,
"मानहानिकारक सामग्री नंबर 1 आवेदक को एक अपराधी के रूप में चित्रित करता है जो एक अन्य आरोपी को उसका पति होने में सहायता करता है। आवेदक का कहना है कि प्रतिवादी जानबूझकर आवेदक के खिलाफ आम जनता के बीच गुस्से और नफरत को भड़का रहे हैं और इस तरह की मानहानिकारक सामग्री को सार्वजनिक रूप से जारी कर रहे हैं। इस प्रकार आवेदक को लगातार मानसिक प्रताड़ना, आघात और उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है।"
कुंद्रा को 19 जुलाई को गिरफ्तार किया गया और आईपीसी की धारा 354 (सी) (दृश्यरति), 292 (अश्लील सामग्री की बिक्री), 420 (धोखाधड़ी) और आईटी अधिनियम की धारा 67, 67 ए (यौन सामग्री का प्रसारण) और महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है।
कुंद्रा ने संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपनी याचिका में 20 जुलाई को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश और उसके बाद के सभी आदेशों को रद्द करने की मांग की है। उनकी याचिका पर गुरूवार को आंशिक सुनवाई हुई और उनकी सुनवाई शनिवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
कुंद्रा को बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कुंद्रा की जमानत अर्जी सत्र न्यायालय में विचाराधीन है।
केस का टाइटल: शिल्पा शेट्टी कुंद्रा बनाम क्लैपिंग हैंड्स प्राइवेट लिमिटेड