Begin typing your search above and press return to search.
मुख्य सुर्खियां

शीना बोरा हत्याकांड : बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीटर मुखर्जी को जमानत दी

LiveLaw News Network
6 Feb 2020 3:32 PM GMT
शीना बोरा हत्याकांड : बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीटर मुखर्जी को जमानत दी
x

मुंबई के चर्चित शीना बोरा हत्याकांड में गिरफ्तार स्टार टीवी के पूर्व सीईओ और मीडिया उद्यमी पीटर मुखर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।हालांकि अदालत ने सीबीआई के अनुरोध पर अपने आदेश पर छह हफ्ते की रोक लगा दी ताकि जांच एजेंसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सके।

न्यायमूर्ति नितिन सांबरे ने मुखर्जी को दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्ट्या अपराध में शामिल होने को लेकर मुखर्जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। जब अपराध हुआ, तब पीटर मुखर्जी भारत में नहीं था। वो चार साल से अधिक समय से जेल में है और हाल में उसकी बाईपास सर्जरी हुई है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने मुखर्जी को निर्देश दिया कि वह अपनी बेटी विधि, बेटे राहुल मुखर्जी और मामले के अन्य गवाहों से कोई संपर्क नहीं करेगा ।

पीटर मुखर्जी को शीना बोरा की हत्या करने के आरोप में 19 नवंबर 2015 को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में उसकी पूर्व पत्नी इंद्राणी मुखर्जी मुख्य आरोपी हैं। दोनों का अब तलाक हो चुका है।

सीबीआई के मुताबिक पीटर मुखर्जी ने इंद्राणी मुखर्जी, इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना के साथ मिलकर शीना की हत्या करने की साजिश रची।

शीना की 24 अप्रैल 2012 को कथित रूप से हत्या कर दी गई थी और इसका खुलासा 2015 में एक अन्य मामले में इंद्राणी के चालक श्यामवर राय की गिरफ्तारी से हुआ जिसने शव को ठिकाने लगाने में मदद की थी। बाद में राय सरकारी गवाह बन गया। 63 वर्षीय मुखर्जी को 19 नवंबर 2015 को गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई ने उसकी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी, उसके पहले पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने कुछ ही घंटे बाद ये गिरफ्तारी की।

शीना बोरा इंद्राणी की बेटी थी, जो उसके पहले लिव-इनपार्टनर सिद्धार्थ दास से हुई थी और संयोग से वो पीटर के बेटे राहुल मुखर्जी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में थी।

Next Story