'पीड़िता के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को खतरा': कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित बलात्कार पीड़िता को 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी
LiveLaw News Network
14 Dec 2021 3:22 PM IST
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित बलात्कार पीड़िता को 24 सप्ताह से अधिक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी और कहा कि इसे जारी रखने से उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा।
धारवाड़ बेंच में बैठे जस्टिस एन एस संजय गौड़ा ने कहा,
"इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता (उत्तरजीवी) अभी भी पढ़ाई कर रही है और उसके पिता नहीं है, उसकी मां अकेल परवरिश कर रही है। मनोचिकित्सक ने पुष्टि की है कि गर्भावस्था को जारी रखना निश्चित रूप से याचिकाकर्ता के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम होगा।"
न्यायाधीश ने कहा,
"मेरा विचार है कि यह एक असाधारण मामला है, जिसके लिए याचिकाकर्ता की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए दूसरे प्रतिवादी (जिला स्वास्थ्य सर्जन, बेलगावी) को निर्देश जारी करने की आवश्यकता है। दूसरा प्रतिवादी यह सुनिश्चित करेगा कि मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 के प्रावधानों के अनुसार गर्भावस्था को तुरंत समाप्त कर देते हैं।"
पीड़िता ने दावा किया कि 16.08.2021 को उसके साथ बलात्कार किया गया था। उस समय वह नाबालिग थी।
गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से अधिक होने के कारण गर्भ को समाप्त करने के उसके अनुरोध पर विचार नहीं किया गया था।
इस समय यह ध्यान दिया जा सकता है कि जब भी गर्भावस्था की अवधि 24 सप्ताह से अधिक हो जाती है, तो चिकित्सकों को गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति नहीं होती है और इसके लिए अनुरोध पर संवैधानिक न्यायालय द्वारा केवल एक महिला को संविधान का अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार के संबंध में विचार किया जा सकता है।
पीड़िता ने इसके बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसने निर्देश दिया कि एक राय देने के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाए कि क्या गर्भावस्था को जारी रखना याचिकाकर्ता के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर जोखिम होगा।
बोर्ड ने कहा कि याचिकाकर्ता की गर्भ को समाप्त करने की आवश्यकता है क्योंकि इसे जारी रखने से उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खतरा होगा।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता की गर्भ की अवधि 24 सप्ताह 4 दिन है।
अदालत ने इस बात को भी ध्यान में रखा कि याचिकाकर्ता के पिता नहीं रहे और उसकी परवरिश उसकी मां ने ही की है। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता पीयूसी द्वितीय वर्ष की छात्रा है और उसकी मां एक कृषक के रूप में अपनी आजीविका से बाहर हो रही है।
तदनुसार, अदालत ने दूसरे प्रतिवादी को यह सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ याचिका की अनुमति दी कि निकाले गए भ्रूण को आपराधिक मुकदमा चलाने के उद्देश्य से रखा जाएगा।
केस का शीर्षक: कुमारी वी बनाम कर्नाटक राज्य एंड अन्य
केस नंबर: डब्ल्यू.पी.नं.104672/2021
आदेश की तिथि: 30 नवंबर, 2021
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