कई वर्षों के अंतराल के बाद सेटल्ड सीनियारिटी को अनसेटल्ड नहीं किया जा सकता हैः मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्वव्यापी पदोन्नति के लिए निरीक्षक की याचिका खारिज की
Avanish Pathak
14 Jun 2022 3:35 PM IST
मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्वव्यापी पदोन्नति के लिए एक पुलिस निरीक्षक की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के विलंबित दावों की सुनवाई करने से सेटल्ड स्थिति अस्थिर हो जाएगी। अदालत ने दोहराया कि कई वर्षों के अंतराल के बाद सेटल्ड पोजीशंस को अनसेटल नहीं किया जा सकता है।
याचिका को किसी भी योग्यता से रहित पाते हुए जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम की पीठ ने कहा, "कर्मचारी, जो अपने अधिकारों को लेकर सोए रहे, अपनी शिकायतों के निवारण के लिए किसी सुबह उठकर अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं...।"
वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को 23.12.1985 को ग्रेड- II पुलिस कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था और 01.11.1989 को ग्रेड- I पुलिस कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था।
इसके बाद उन्हें 08.12.1989 को हेड कांस्टेबल बनाया गया। याचिकाकर्ता को 01.04.2003 को सब इंस्पेक्टर के रूप में और बाद में 22.07.2011 को पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने दावा किया कि हेड कांस्टेबल के रूप में उनकी पदोन्नति की तारीख गलत थी। इस प्रकार उन्होंने पदोन्नति के अपने मूल आदेश यानी 18.11.1989 की तारीख से हेड कांस्टेबल के रूप में पूर्वव्यापी पदोन्नति की मांग की, और यह घोषित करने के लिए कि हेड कांस्टेबल के पद पर उनकी परिवीक्षा 17.11.1991 को पूरी हो गई है, ताकि उन्हें सभी परिणामी लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके।
अदालत ने कहा कि इस तरह की याचिका पर विचार करने से कई व्यक्तियों की पदोन्नति प्रभावित होगी, जिन्हें वर्ष 1989 के बाद हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया होगा। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ता ने सतर्कता से अपनी पदोन्नति का पीछा नहीं किया था और ऐसी परिस्थितियों में, उनका दावा योग्य नहीं है।
केस टाइटल: ए शनमुगम बनाम पुलिस उप महानिरीक्षक और अन्य
केस नंबर: WP No. 5885 of 2014
साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (Mad) 248