सेशन कोर्ट ने दिशा सालियान मौत मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश को अग्रिम जमानत दी

LiveLaw News Network

16 March 2022 4:06 PM IST

  • सेशन कोर्ट ने दिशा सालियान मौत मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश को अग्रिम जमानत दी

    दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान की मौत के बारे में कथित रूप से गलत सूचना फैलाने के मामले में एक सत्र अदालत ने शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके बेटे नितेश राणे को अग्रिम जमानत दे दी।

    यह कथित टिप्पणी राणे ने 19 फरवरी को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान की थी। इस सम्मेलन में नितेश भी मौजूद थे।

    मालवणी पुलिस ने पिता-पुत्र की जोड़ी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 211 , 500, 504, 509, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 सपठित आईपीसी की धारा 506 II और धारा 34 के तहत मामला दर्ज किया।

    पिछले हफ्ते पिता-पुत्र की जोड़ी ने अपने खिलाफ मामले को रद्द करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

    पुलिस के अनुसार, सुशांत सिंह राजपूत के अपने बांद्रा स्थित घर के अंदर मृत पाए जाने से छह दिन पहले 8 जून, 2020 को सालियन ने आत्महत्या कर ली थी।

    सालियन की मृत्यु के बाद से उनकी मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए कई विवाद सामने आए।

    राणे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुंबई के मेयर किशोर पेडनेकर सलियन के परिवार से मिले और 21 फरवरी को महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (MSCW) में शिकायत दर्ज कराई। MSCW ने मुंबई पुलिस को शामिल करने से पहले सालियन की मां का बयान दर्ज किया।

    सालियान की मां मामले में शिकायतकर्ता हैं।

    सत्र न्यायालय के समक्ष राणे की ओर से अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे ने तर्क दिया कि वे राज्य मशीनरी के लिए पंचिंग बैग बन गए हैं।

    उन्होंने तर्क दिया कि भाजपा नेताओं के खिलाफ बड़ी संख्या में फर्जी मामले दर्ज हैं। मालवणी पुलिस द्वारा जांच के संबंध में दोनों ने कहा कि उन्हें जानबूझकर आठ से दस घंटे इंतजार करने के लिए कहा गया।

    उन्होंने स्वतंत्र जांच होने की पुष्टि के लिए डीसीपी के सीडीआर की मांग की। साथ ही आरोप लगाया कि अधिकारी किसी और से निर्देश ले रहा था।

    मानेशिंदे ने तर्क दिया,

    "किसी भी कथित ट्वीट को अश्लील नहीं कहा जा सकता।"

    उन्होंने आगे कहा कि आत्महत्या के अलावा मौत के कारण 2020 से हैं। हालांकि केवल राणे पर मुकदमा चलाया गया।

    विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने आवेदनों का विरोध किया। उन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के आरोपों से इनकार किया, इसे "गंभीर मुद्दा" कहा।

    उन्होंने कहा कि जब सालियन की मौत हुई तो मुंबई पुलिस ने मामले की जांच की और आकस्मिक मौत की रिपोर्ट दर्ज की।

    उन्होंने कहा,

    "परिवार को परिस्थितियों (उसकी मृत्यु के आसपास) की व्याख्या करने का पूरा मौका दिया और वे संतुष्ट हैं।"

    उन्होंने कहा,

    "नारायण राणे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, नितेश विधायक हैं। वे आम लोग नहीं हैं.. उनसे जिम्मेदारी के साथ बात करने की उम्मीद की जाती है।"

    उन्होंने तर्क दिया कि पिता-पुत्र की जोड़ी वह सामग्री देने में विफल रही जिस पर बयान दिए।

    घरत ने दोनों के पिछले इतिहास का हवाला देते हुए कहा,

    "वे कहते हैं कि उन्हें महाराष्ट्र पुलिस पर भरोसा नहीं है और वे सीबीआई को जांच देना चाहते हैं। वे बहुत प्रभावशाली लोग हैं, आज भी वे पुलिस को धमकी दे रहे हैं।"

    एबीए आवेदन में दोनों ने दावा किया कि "कथित अपराध में उनकी कोई भूमिका नहीं है" और एफआईआर छुपे हुए उद्देश्य से और उनके आंदोलन को प्रतिबंधित करने के लिए दर्ज की गई है।

    वर्तमान एफआईआर में एकमात्र गैर जमानती धारा आईपीसी की धारा 506 II और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत दर्ज है।

    उन्होंने कहा,

    "एफआईआर के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इन धाराओं की सामग्री वर्तमान मामले में नहीं बनाई गई, इसलिए यह स्पष्ट है कि उक्त धाराओं को केवल वर्तमान आवेदकों की स्वतंत्रता को कम करने के लिए शामिल किया गया।"

    उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता ने यह आरोप नहीं लगाया कि उन्हें कभी भी धमकी दी गई या उन्हें सूचित किया गया, मौत या गंभीर चोट की धमकी देना तो दूर की बात है। इसलिए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 506 II और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 को आकर्षित नहीं होती।

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