'गंभीर मुद्दा': केरल हाईकोर्ट ने मेडिकल शिक्षा बोर्ड को एमबीबीएस पाठ्यपुस्तकों में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के बारे में भेदभावपूर्ण, अमानवीय संदर्भों को हटाने की मांग वाली याचिका पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए
LiveLaw News Network
7 Sept 2021 5:29 PM IST
केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को अंडरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड को एमबीबीएस पाठ्यपुस्तकों में एलजीबीटीक्यूआईए समुदाय के बारे में भेदभावपूर्ण और अमानवीय संदर्भों को हटाने की मांग करने वाले समलैंगिक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले दो गैर सरकारी संगठनों द्वारा दायर किए गए अभ्यावेदन पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह एक "गंभीर मुद्दा" है और स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड को याचिका पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने उस जनहित याचिका का निस्तारण किया, जिसमें बोर्ड को स्थिति की गंभीरता को स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा भेजे गए अभ्यावेदन पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था।
याचिका "क्वेरीथम" और "दिशा" नाम के दो गैर सरकारी संगठनों द्वारा दायर की गई है। मामले में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व एडवोकेट लेगिथ टी. कोट्टक्कल ने किया।
उन्होंने मुख्य रूप से चिकित्सा पाठ्यपुस्तकों के पाठ्यक्रम और सामग्री को चुनौती दी।
याचिका का उद्देश्य समलैंगिक, समलैंगिक, द्वि-यौन, ट्रांसजेंडर के यौन अल्पसंख्यक समूह के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन को उजागर करना है, जिसे आमतौर पर एलजीबीटीक्यू समुदाय कहा जाता है।
याचिकाकर्ता संगठन भारत में चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित चिकित्सा पाठ्यपुस्तकों में इस्तेमाल की गई भेदभावपूर्ण टिप्पणियों और अमानवीय संदर्भों से व्यथित थे, जो कि क्वीर समुदाय की यौन या लिंग पहचान को एक अपराध, मानसिक विकार या विकृति के रूप में प्रस्तुत करता है।
याचिकाकर्ता ने कहा,
"इस तरह के संदर्भ पाठ्यपुस्तकों में इस तथ्य के बावजूद दिए गए हैं कि समलैंगिक समुदाय के अधिकारों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त है और सहमति के साथ वयस्कों के बीच समलैंगिक यौन संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है।"
उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अमानवीय तरीके से क्वीर समुदाय को रूढ़िबद्ध करने वाली टिप्पणी भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन की गारंटी के उनके अधिकार का उल्लंघन करती है और सामाजिक व्यवस्था से समलैंगिक समुदाय के साथ भेदभाव करती है जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन होता है।
याचिकाकर्ता संगठनों ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने पाठ्यपुस्तकों को संशोधित करने और LGBT समुदाय के खिलाफ दिए गए सदर्भों को ठीक करने के लिए प्रतिवादियों के समक्ष एक अभ्यावेदन भेजा था, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं दिया गया।
याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता संगठनों की शोध शाखा ने छात्रों के मुद्दे को उठाते हुए केरल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के तहत अध्ययन और संदर्भ के लिए निर्धारित चिकित्सा पाठ्यपुस्तकों के बीच विस्तृत शोध किया।
इस तरह के शोध के अनुसार, उन्हें यह समझ में आया कि विश्वविद्यालय के तहत कई पाठ्यपुस्तकें अवैज्ञानिक डेटा प्रदान करती हैं और ट्रांसजेंडर समुदाय और यौन अल्पसंख्यकों के खिलाफ अमानवीय, अपमानजनक टिप्पणी करती हैं।
यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता संगठनों के कार्यकारी सदस्यों ने LGBT समुदायों के मेडिकल छात्रों के साथ बातचीत की है।
छात्रों ने बताया कि उनके द्वारा अध्ययन की गई मेडिकल पाठ्यपुस्तकें अत्यधिक क्वीर फ़ोबिक हैं। उन्होंने उन उदाहरणों की ओर भी इशारा किया जिनमें उनके लिंग या यौन अभिविन्यास को व्यक्त करने के लिए सहकर्मी समूहों द्वारा उन्हें पीड़ित किया गया और धमकाया गया। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि इस प्रताड़ना और पीड़ित होने के डर के कारण चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने वाले LGBTQIA समुदाय के छात्र अपनी पहचान प्रकट करने में असमर्थ हैं।
मद्रास उच्च न्यायालय ने भी हाल ही में LGBTQIA समुदाय के बारे में रूढ़िवादी संदर्भों से बचने के लिए MBBS पाठ्यक्रम में सुधार का आह्वान किया था।
केस का शीर्षक: क्वेरीथम एंड अन्य बनाम राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एंड अन्य