अलगाववादी नेता नईम खान ने श्रीनगर में हुर्रियत के राजबाग कार्यालय की कुर्की के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया
Brij Nandan
2 Jun 2023 11:52 AM IST
अलगाववादी नेता नईम अहमद खान ने अपने खिलाफ एक यूएपीए मामले में इस साल की शुरुआत में श्रीनगर में ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस (एपीएचसी) के कार्यालय को कुर्क करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है।
अब मामले की सुनवाई 06 जुलाई को होगी। मामला जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ के समक्ष लिस्ट था। लेकिन बैठक नहीं हुई।
खान 14 अगस्त, 2017 से न्यायिक हिरासत में हैं। उस पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा कश्मीर घाटी में "अशांति पैदा करने" का आरोप लगाया गया है। उन्हें 24 जुलाई, 2017 को गिरफ्तार किया गया था। निचली अदालत ने पिछले साल दिसंबर में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था। उनकी जमानत याचिका अब हाईकोर्ट में लंबित है।
खान ने निचली अदालत के 27 जनवरी के आदेश को चुनौती दी है, जब एनआईए ने कार्यालय कुर्क करने के लिए यूएपीए की धारा 33(1) के तहत एक आवेदन दायर किया था।
उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में, खान ने प्रस्तुत किया है कि एनआईए ने किसी भी तरह से ऐसा कोई मामला नहीं बनाया है जो अतीत, वर्तमान या भविष्य में संपत्ति के संबंध में किसी भी गलत कार्य का आरोप लगाएगा।
खान ने कहा,
"अभियोजन के मामले के अनुसार, संपत्ति कई व्यक्तियों के सह-स्वामित्व में है, जिनमें से केवल एक ही वर्तमान मामले में आरोपी है। अभियोजन द्वारा कथित सह-मालिकों का कोई बयान दर्ज नहीं किया गया है या इस तरह की कुर्की के संबंध में कोई नोटिस नहीं दिया गया है। मुख्य रूप से, संपत्ति के अन्य सह-मालिक वर्तमान मामले में आरोपी नहीं हैं। उक्त व्यक्तियों की कुर्की बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए थी, और निश्चित रूप से अदालत के पूर्व नोटिस के बिना नहीं।”
दलील में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने यूएपीए की धारा 33 (1) के तहत खान की किसी भी संपत्ति की कुर्की की आवश्यकता के रूप में अपनी शक्ति की उपलब्धता को गलत बताया।
याचिका में कहा गया है, "आक्षेपित आदेश अनुच्छेद 21 के तहत अपीलकर्ता के अधिकार का उल्लंघन करता है, जिसमें उक्त संपत्ति के बिना आंशिक रूप से अपीलकर्ता के स्वामित्व वाली संपत्ति की कुर्की का आदेश दिया गया है।"
मामले में आरोप लगाया गया है कि सुरक्षा बलों पर पथराव, स्कूलों को व्यवस्थित रूप से जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के माध्यम से कश्मीर घाटी में व्यवधान पैदा करने के लिए एक बड़ी आपराधिक साजिश थी।
भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी, 121, 121 ए और 124 ए और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 की धारा 13, 16, 17, 18, 20, 39 और 40 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
एनआईए के विशेष न्यायाधीश ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि आरोप तय करते समय सबूतों और विभिन्न गवाहों के बयानों की विस्तृत जांच की गई थी और यह निष्कर्ष निकाला गया था कि खान की संलिप्तता के बारे में "गंभीर संदेह" पैदा करने वाले पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं।
एनआईए ने गृह मंत्रालय की एक शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता से प्राप्त "गुप्त सूचना" के आधार पर, यह पता चला कि लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज मुहम्मद सईद और हुर्रियत सम्मेलन के सदस्यों सहित विभिन्न अलगाववादी नेता "हवाला के माध्यम से" धन जुटा रहे थे और कश्मीर में हिंसा भड़काने की साजिश में भी शामिल थे।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि खान के खिलाफ पहले ही आरोप तय किए जा चुके हैं, जज ने कहा था कि अदालत जमानत के स्तर पर सबूतों की फिर से जांच नहीं कर सकती है।
केस टाइटल: नईम खान बनाम एनआईए